INX केस : चिदंबरम ने उम्र का हवाला देकर कहा नजरबंद कर दें, SC ने कहा- तिहाड़ नहीं भेजेंगे

आईएनएक्स मीडिया केस में विशेष अदालत ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे की अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट इस मामले में 5 सितंबर को फैसला सुनाएगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम ने स्पेशल अदालत में अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर करने के लिए कहा था। 
 

Asianet News Hindi | Published : Sep 2, 2019 11:13 AM IST

नई दिल्ली. आईएनएक्स मीडिया केस में विशेष अदालत ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे की अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट इस मामले में 5 सितंबर को फैसला सुनाएगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम ने स्पेशल अदालत में अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर करने के लिए कहा था। 

चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उनकी उम्र 74 साल है। इसलिए उन्हें न्यायिक हिरासत में तिहाड़ न भेजा जाए, बल्कि घर में नजरबंद किया जाए। इस पर जस्टिस आर भानुमति और ए एस बोपन्ना की बेंच ने कहा कि उन्हें तिहाड़ जेल नहीं भेजा जाएगा।

बेंच ने कहा कि अगर ट्रायल कोर्ट से चिदंबरम को सोमवार को जमानत नहीं मिलती, तो उनकी सीबीआई न्यायिक हिरासत तीन दिन के लिए बढ़ जाएगी। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट बुधवार को चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा।

21 अगस्त को गिरफ्तार हुए थे चिदंबरम
21 अगस्त को सीबीआई ने चिदंबरम को उनके घर से गिरफ्तार किया था। चिदंबरम की ओर से सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी, सीबीआई की हिरासत और ईडी मामले को लेकर याचिका दायर की गई है।

क्या है मामला?
दरअसल, यूपीए 1 में चिदंबरम वित्तमंत्री थी। इस दौरान एफआईपीबी ने दो एंटरप्राइस को मंजूरी दी। INX मीडिया मामले में सीबीआई ने 15 मई 2017 को एफआईआर दर्ज की। इसमें आरोप लगाया गया  कि वित्तमंत्री रहते चिदंबरम के कार्यकाल के समय साल 2007 में 305 करोड़ रुपये की विदेशी धनराशी प्राप्त करने में एफआईपीबी मंजूरी में अनियमितताएं हुईं। ईडी ने पिछले साल उनपर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। 

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