
कोच्चि। केरल पुलिस (Kerala Police) की अपराध शाखा ने गुरुवार को अभिनेता दिलीप (Actor Dileep) और उनके भाई के आवास और उनके प्रोडक्शन हाउस ग्रैंड प्रोडक्शन कंपनी (Grand Production Company) के कार्यालय पर छापेमारी की है। एक्टर पर यौन उत्पीड़न (Sexual assault case) के एक मामले में जांच अधिकारियों को कथित रूप से धमकाने के मामले में यह कार्रवाई की गई है। 2017 में एक अभिनेत्री ने अभिनेता दिलीप पर आरोप लगाया था।
रविवार को मामला दर्ज, ऑडियो क्लिप हुआ था वायरल
दिलीप की एक कथित ऑडियो क्लिप के आधार पर एक जांच अधिकारी द्वारा दायर एक शिकायत के बाद रविवार को मामला दर्ज किया गया था। यह क्लिप एक टीवी चैनल द्वारा जारी किया गया था जिसमें अभिनेता को कथित तौर पर अधिकारी पर हमला करने की साजिश करते हुए सुना गया था।
फिल्म निर्देशक ने किए हैं चौकाने वाले खुलासे
निर्देशक बालचंद्र कुमार, जिन्होंने हाल ही में मीडिया के माध्यम से अभिनेत्री के साथ मारपीट मामले में दिलीप के खिलाफ कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए थे, ने भी अपराध शाखा को कुछ साक्ष्यों के साथ बयान दिए थे। श्री कुमार ने दावा किया था कि जांच अधिकारियों पर हमला करने की साजिश पर कई बार चर्चा हुई थी।
कुमार ने 25 नवंबर को केरल के मुख्यमंत्री कार्यालय में दिलीप के खिलाफ तीखे आरोप लगाते हुए एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि वह मुख्य आरोपी पल्सर सुन्नी को आरोपी अभिनेता दिलीप के घर पर देखे जाने का चश्मदीद गवाह था। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि दिलीप ने अन्य लोगों के समूह के साथ अपहृत अभिनेत्री के यौन उत्पीड़न की वीडियो रिकॉर्डिंग देखी थी और मुख्य गवाहों को प्रभावित करने के कथित प्रयासों सहित दिलीप के घर पर रिकॉर्ड की गई ऑडियो बातचीत के अंश भी प्रदान किए थे।
अपराध शाखा ने क्या बरामद किया है या क्या प्राप्त करने की उम्मीद कर रहा था, इसके बारे में अभी तक कोई विवरण नहीं है। अपराध शाखा के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि तीनों स्थानों पर एक साथ छापेमारी करने के लिए अधिकारियों की तीन टीमों को भेजा गया था।
हाईकोर्ट ने 14 जनवरी तक कार्रवाई पर लगाई है रोक
उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पुलिस से दिलीप, उसके भाई और देवर के खिलाफ 14 जनवरी तक कोई कार्रवाई नहीं करने को कहा था। अपनी अग्रिम जमानत याचिका में, अभिनेता ने दावा किया है कि नवीनतम मामला अभिनेत्री के यौन उत्पीड़न मामले में एक जांच अधिकारी की शिकायत पर दर्ज किया गया है क्योंकि अधिकारी परीक्षण के दौरान पूछताछ नहीं करना चाहता था।
अभिनेता और पांच अन्य पर भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें धारा 116 (उकसाना), 118 (अपराध करने के लिए डिजाइन छुपाना), 120 बी (आपराधिक साजिश), 506 (आपराधिक धमकी), और 34 (आपराधिक अधिनियम) शामिल हैं।
अभिनेता ने यह दावा किया है कि मामला दर्ज करने के पीछे का इरादा उन्हें हिरासत में लेना और जनता के सामने अपमानित करना था। पीड़िता ने केरल के मुख्यमंत्री और राज्य के पुलिस प्रमुख को भी पत्र लिखकर न्याय की मांग की थी।
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