Kunal Kamra को मद्रास हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है। जस्टिस सुंदर मोहन ने शर्तों के साथ 7 अप्रैल तक अंतरिम अग्रिम जमानत का आदेश दिया।
Kunal Kamra anticipatory bail: स्टैंडअप कामेडियन कुणाल कामरा को मद्रास हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने कुणाल कामरा को अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी है। यह राहत उन्हें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर की गई टिप्पणी के मामले में दी गई है। कोर्ट ने 7 अप्रैल तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
कुणाल कामरा ने मुंबई पुलिस से गिरफ्तारी से बचने के लिए मद्रास हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा कि वे तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले के रहने वाले हैं और मुंबई पुलिस से उन्हें गिरफ्तारी का खतरा है। जस्टिस सुंदर मोहन (Justice Sunder Mohan) ने उन्हें जमानत देते हुए कहा कि वे विल्लुपुरम जिले के वनूर में न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष एक बॉन्ड भरें।
कुणाल कामरा ने मुंबई के खार स्थित द हैबिटैट कॉमेडी क्लब (Habitat Comedy Club) में एक शो किया था। इस शो में उन्होंने एक पैरोडी सॉन्ग (Parody Song) पेश किया जिसमें उन्होंने एकनाथ शिंदे पर कथित तौर पर गद्दार (Traitor) का तंज कसा था। इस पर शिवसेना (Shiv Sena) समर्थकों ने नाराजगी जताई और कॉमेडी क्लब व होटल में तोड़फोड़ कर दी। इसके बाद, मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया।
कामरा के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि उनका शो जनवरी में हुआ था, जिसे हाल ही में अपलोड किया गया है। उन्होंने कहा कि यह एक पैरोडी और व्यंग्य था जो संविधान में दिए गए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Freedom of Speech) के तहत आता है। कामरा ने यह भी कहा कि वे अपने बयान पर अडिग हैं और सिर्फ कोर्ट के कहने पर ही माफी मांगेंगे।
कामरा के करीबी सूत्रों के मुताबिक, उन्हें शिवसेना कार्यकर्ताओं की ओर से करीब 500 धमकी भरे कॉल आ चुके हैं जिनमें जान से मारने और टुकड़े-टुकड़े करने की धमकियां शामिल हैं।
खार पुलिस (Khar Police) ने कामरा को 31 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन उन्होंने सात दिनों की मोहलत मांगी। इसके बाद, मुंबई पुलिस ने उन्हें दोबारा समन जारी किया। मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब 7 अप्रैल तक कामरा को गिरफ्तारी से राहत मिल गई है लेकिन इस विवाद ने राजनीतिक और कानूनी गलियारों में हलचल मचा दी है।