दिल्ली में शराब पीने की लीगल उम्र 21 हुई, नहीं होगी वाइन की कोई सरकारी दुकान...केजरीवाल ने किए ये बदलाव

दिल्ली सरकार ने सोमवार को एक्साइज पॉलिसी में बड़े बदलाव के ऐलान किए। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली में अब शराब पीने की लीगल उम्र 21 साल होगी। इससे कम उम्र के लोगों को ऐसी जगह में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी जहां शराब मिलती है। इतना ही नहीं उन्होंने बताया कि दिल्ली में अब शराब की कोई सरकारी दुकान नहीं होगी।

Asianet News Hindi | Published : Mar 22, 2021 11:51 AM IST / Updated: Mar 22 2021, 06:24 PM IST

नई दिल्ली. दिल्ली सरकार ने सोमवार को एक्साइज पॉलिसी में बड़े बदलाव के ऐलान किए। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली में अब शराब पीने की लीगल उम्र 21 साल होगी। इससे कम उम्र के लोगों को ऐसी जगह में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी जहां शराब मिलती है। हालांकि, अभी दिल्ली में शराब पीने की लीगल उम्र 25 साल थी। इतना ही नहीं उन्होंने बताया कि दिल्ली में अब शराब की कोई सरकारी दुकान नहीं होगी।

डिप्टी सीएम ने कहा, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में शराब माफिया पर शिकंजा कसने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में बदलाव करके उन सब फैक्टर को हटाया जा रहा है जिनकी वजह से शराब माफिया अपना अवैध कारोबार चला पाता है। 
 


क्या हुए बदलाव?
सिसोदिया ने कहा, दिल्ली में शराब का समान वितरण होगा लेकिन कोई नई दुकान नहीं खुलेगी। इसके अलावा दिल्ली में अब सरकारी शराब की दुकान नहीं होगी। दिल्ली में शराब की क्वालिटी चेक करने के लिए सरकार क्वालिटी चेक का अपना एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाएगी। 

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