धोनी की अवमानना याचिका पर मद्रास हाईकोर्ट ने आईपीएस संपत कुमार को सुनाई 15 दिन की जेल सजा

महेंद्र सिंह धोनी ने अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि संपत कुमार ने सुप्रीम कोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट दोनों के खिलाफ अपमानजनक कमेंट किए।

Dheerendra Gopal | Published : Dec 15, 2023 11:23 AM IST

Madras HC sentenced jail to IPS Sampath Kumar: मद्रास हाईकोर्ट ने आईपीएस संपत कुमार को 15 दिनों की साधारण कारावास की सजा सुनाई है। जस्टिस एसएस सुंदर और जस्टिस सुंदर मोहन की बेंच ने यह फैसला दिग्गज क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। हालांकि, कोर्ट ने सजा को 30 दिनों तक निलंबित रखते हुए अपील दायर करने का मौका दिया है। महेंद्र सिंह धोनी ने अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि संपत कुमार ने सुप्रीम कोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट दोनों के खिलाफ अपमानजनक कमेंट किए। धोनी ने तर्क दिया कि इस तरह की टिप्पणियों से न्यायिक प्रणाली में जनता का विश्वास कम होने की संभावना है, जो आपराधिक अवमानना है।

 

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