
नई दिल्ली। महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने लोकल बॉडी इलेक्शन (local body elections) में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण (OBC reservation) को रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले को चुनौती दी है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के 15 दिसंबर के आदेश के खिलाफ अपील की है। कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण वापस सामान्य श्रेणी में वापस करने का निर्देश दिया था।
महाराष्ट्र विधानसभा में भी प्रस्ताव पारित
महाराष्ट्र विधानसभा (Maharashtra Assembly) ने भी एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें राज्य चुनाव आयोग (SEC) को अन्य पिछड़े वर्गों (OBC) के लिए आरक्षण बहाल होने तक स्थानीय निकाय चुनाव नहीं कराने की सिफारिश की गई थी। राज्य विधानसभा द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को निचले सदन ने सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी क्योंकि विपक्ष ने भी इस कदम का समर्थन किया। यह प्रस्ताव एसईसी द्वारा 18 जनवरी को ओबीसी के लिए आरक्षित स्थानीय निकायों में 567 सीटों के चुनाव की घोषणा के बाद आया था।
21 दिसंबर को, एसईसी ने स्थानीय निकायों की 1,533 सीटों के लिए चुनाव का ऐलान किया, जिसमें ओबीसी के लिए सीटें आरक्षित नहीं थी। मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, ओबीसी समुदाय को स्थानीय निकायों में 27% आरक्षण है, लेकिन एसईसी ने ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव कराने की घोषणा की है।
राज्य सरकार बोली-ओबीसी प्रतिनिधित्व से हो जाएंगे वंचित
राज्य सरकार ने स्पष्ट कहा है कि ओबीसी को प्रतिनिधित्व प्रदान करना आवश्यक है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्णय से ओबीसी समाज के लोग प्रतिनिधित्व से वंचित रह जाएंगे। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार ने इसे ध्यान में रखते हुए, राज्य विधानसभा की सिफारिश है कि एसईसी को ओबीसी आरक्षण के बिना स्थानीय निकाय चुनाव नहीं कराना चाहिए। इस प्रस्ताव को उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने राज्य विधानसभा में पेश किया था।
प्रस्ताव पर विपक्ष भी सरकार के साथ
विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वे प्रस्ताव का समर्थन करते हैं और इसे सर्वसम्मति से पारित किया जाना चाहिए। 23 दिसंबर को मध्य प्रदेश विधानसभा ने भी इसी तरह का प्रस्ताव पारित किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में समाप्त कर दिया था ओबीसी कोटा
मार्च में, सुप्रीम कोर्ट (SC) ने पिछड़ेपन पर मात्रात्मक डेटा के अभाव में महाराष्ट्र के स्थानीय निकायों में 27% OBC आरक्षण को समाप्त कर दिया। सितंबर और अक्टूबर में, राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए अध्यादेश जारी किया। लेकिन दिसंबर में, SC ने दोनों अध्यादेशों पर रोक लगा दी और 13 दिसंबर को, उसने SEC को सामान्य श्रेणी की सीटों के रूप में अधिसूचित करके OBC के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव कराने का निर्देश दिया।
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