महाराष्ट्र में कोरोना से हाहाकार, बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन्स, धारा 144 लागू

देशभर में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। सरकार इस पर काबू पाने के लिए तमाम कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार की ओर से नई गाइडलाइन्स जारी की गई है। इसके तहत 27 मार्च से रात 8 से सुबह 7 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी। 

Asianet News Hindi | Published : Mar 27, 2021 2:27 PM IST

मुंबई. देशभर में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। सरकार इस पर काबू पाने के लिए तमाम कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार की ओर से नई गाइडलाइन्स जारी की गई है। इसके तहत 27 मार्च से रात 8 से सुबह 7 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी। अब मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ लगने वाले जुर्माने के 200 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा सड़क पर थूकने पर 100 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। 

कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सख्त सरकार 

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कोरोना के लगातार बढ़ते मामले को लेकर सरकार सख्त नजर आ रही है। मॉल, सिनेमा हॉल और रेस्टोरेंट रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे। लेकिन, रात में खाने की होम डिलीवरी की छूट दी गई। इसके अलावा किसी भी तरह से सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम पर रोक लगा दिया गया है। अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं होगी। समुद्र तटों तक पहुंच प्रतिबंधित रहेगी।

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