Money Laundering Case: Anil Deshmukh को नहीं मिली राहत, 15 नवम्बर तक कोर्ट ने बढ़ाया ED रिमांड

देशमुख को पहली नवम्बर को मनी लॉन्ड्रिंग केस (money laundering case) में अरेस्ट किया गया था। शुक्रवार को एक बार फिर उनकी रिमांड अवधि बढ़ा दी गई है।

मुंबई। महाराष्ट्र (maharashtra) के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) को राहत नहीं मिल सकी है। मुंबई की पीएमएलए कोर्ट (PMLA Court) ने मनी लान्ड्रिंग केस (Money Laundering Case) में देशमुख की ईडी कस्टडी (ED Custody) को 15 नवम्बर तक बढ़ा दी है। 12 नवम्बर को उनकी कस्टडी खत्म हो रही थी। शुक्रवार को ईडी ने उनके हिरासत बढ़ाए जाने की मांग की थी। उधर, सीबीआई भी पूछताछ के लिए उनका रिमांड चाहती है। 

बांबे हाईकोर्ट के आदेश पर 12 नवम्बर तक थे ईडी रिमांड पर

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बांबे हाईकोर्ट (Bombay HighCourt) ने पूर्व मंत्री देशमुख को 12 नवम्बर तक ईडी के रिमांड पर भेज दिया था। देशमुख को पहली नवम्बर को मनी लॉन्ड्रिंग केस (money laundering case) में अरेस्ट किया गया था। शुक्रवार को एक बार फिर उनकी रिमांड अवधि बढ़ा दी गई है।

ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजे गए थे

पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख  को 14 दिन की न्यायिक हिरासत(judicial custody) में भेजे गए थे। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 6 नवंबर को उनकी कस्टडी खत्म होने पर विशेष PMLA (Prevention of Money Laundering Act) अदालत में पेश किया था। बांबे हाईकोर्ट ने ईडी की रिमांड को 12 नवम्बर बढ़ा दी थी, शुक्रवार को फिर रिमांड अवधि बढ़ा दी। देशमुख ब्लैक मनी को व्हाइट करने के आरोपों का सामना कर रहे हैं। उन्हें 1 नवंबर की देर रात अरेस्ट किया गया था। इस मामले में उनके परिजन भी जांच के दायरे में हैं।

100 करोड़ रुपए की वसूली से जुड़ा है मामला 

अनिल देखमुख के खिलाफ 100 करोड़ रुपए की अवैध वसूली का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय ने 21 अप्रैल को उनके खिलाफ केस दर्ज किया था। ED का आरोप है कि देशमुख ने अपने पद का दुरुपयोग किया और एंटीलिया केस के आरोपी निलंबित पुलिसकर्मी सचिन वझे के जरिये मुंबई के विभिन्न बार-रेस्त्रां से 4.70 करोड़ रुपए की उगाही कराई थी।

परमबीर सिंह ने उद्धव ठाकरे को लिखा था लेटर

मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) के घर के बाहर मिले विस्फोटक की जांच के बाद यह मामला सामने आया था। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह (Parambir Singh) ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे (Udhav Thackeray) को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि अनिल देशमुख ने सचिन वझे (एंटीलिया केस का मुख्य आरोपी) को बार, रेस्तरां और अन्य जगहों से हर महीने 100 करोड़ रुपए इकट्ठा करने के लिए कहा था। चिट्ठी में परमबीर सिंह ने लिखा था, "गृहमंत्री देशमुख ने सचिन वझे को कई बार अपने बंगले पर बुलाया। फंड कलेक्ट करने का आदेश दिया। इस दौरान उनके पर्सनल सेक्रेटरी मिस्टर पलांडे भी वहां मौजूद थे। मैंने इस मामले को डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एनसीपी चीफ शरद पवार को भी ब्रीफ किया।"

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