मेघालय में वेश्यालय चलाने वाला बीजेपी नेता यूपी के हापुड़ में गिरफ्तार, रिसॉर्ट के नाम पर होता था गंदा खेल

मेघालय पुलिस ने बीजेपी नेता के लिए लुकआउट नोटिस जारी किया था। लुकआउट नोटिस जारी होने के कुछ ही घंटों बाद यूपी पुलिस ने मारक को अरेस्ट कर लिया। वह हापुड से गिरफ्तार किए गए। सोमवार को तुरा कोर्ट ने बीजेपी नेता के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।

नई दिल्ली। तुरा में अपने फार्महाउस पर वेश्यालय संचालित करने के आरोपी भाजपा के मेघालय उपाध्यक्ष बर्नार्ड एन मराक को उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार कर लिया गया है। बर्नार्ड एन मराक को यूपी के हापुड़ जिले से गिरफ्तार किया गया। शनिवार को रेड के दौरान छह नाबालिगों को छुड़ाए जाने और उनके फार्महाउस 'रिंपू बागान' से 73 लोगों को गिरफ्तार किए जाने के बाद से मारक फरार हो गए थे। पुलिस ने कहा कि मारक को जांच में सहयोग करने के लिए कहा गया था, लेकिन वह जांचकर्ताओं से बच रहा है।

मेघालय पुलिस ने जारी किया लुकआउट नोटिस

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मेघालय पुलिस ने बीजेपी नेता के लिए लुकआउट नोटिस जारी किया था। लुकआउट नोटिस जारी होने के कुछ ही घंटों बाद यूपी पुलिस ने मारक को अरेस्ट कर लिया। वह हापुड से गिरफ्तार किए गए। सोमवार को तुरा कोर्ट ने बीजेपी नेता के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।

मारक अपने रिसॉर्ट में वेश्यालय चलाता था

पुलिस ने कहा कि मारक के स्वामित्व वाले तुरा के एक रिसॉर्ट में बंद पांच बच्चों को शनिवार को रेस्क्यू कराया गया। पुलिस ने दावा किया कि रिसॉर्ट में एक वेश्यालय संचालित किया जा रहा था। रेड में 47 युवकों और 26 महिलाओं को भी हिरासत में लिया गया - उनमें से कई नग्न और नशे में पाए गए। मेघालय के पुलिस प्रमुख एलआर बिश्नोई ने कहा कि पुलिस ने भारी मात्रा में शराब, गर्भ निरोधकों के लगभग 500 पैकेट, सेलफोन और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए हैं।

500 से अधिक कंडोम बरामद

 रिसॉर्ट में रेड के दौरान 27 गाड़ियां, 8 बाइक, 400 बोतल शराब, 500 से अधिक कंडोम, क्रॉसबो और तीर जब्त किए गए थे। 73 लोगों को गलत गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। फार्महाउस में 30 छोटे कमरे लगे पाए गए। इन कमरों में लड़कियों का यौन उत्पीड़न किया जाता था। यहां एक लड़की का यौन उत्पीड़न किया गया था। इस संबंध में फरवरी में केस दर्ज किया गया था। एसपी ने बताया कि बीते एक सप्ताह में कई बार नाबालिग का यौन उत्पीड़न किया गया था। इसके बाद आईपीसी की धारा 366 ए (नाबालिग लड़की की खरीद), 376 (बलात्कार के लिए सजा) और पॉक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। पीड़िता ने कोर्ट को बताया था कि आरोपी उसे और उसके दोस्त को रिंपू बागान ले गया था। आरोपी व्यक्तियों ने वहां एक कमरा किराए पर लिया और कई बार उसका यौन शोषण किया।

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