
नई दिल्ली. देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफे के साथ ही मेडिकल ऑक्सीजन की खपत भी बढ़ गई है। अस्पतालों को ऑक्सीजन की किल्लत से नहीं जूझना पड़े इसलिए बारे में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक नया आदेश जारी किया है। मंत्रालय ने मेडिकल ऑक्सीजन के परिवहन के लिए विशेष रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों को परमिट से छूट का आदेश जारी किया है। इसके लिए मंत्रालय ने पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) को मंजूरी दे दी है। महामारी कोरोना के बीच वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के एक विभाग 'उद्योग और आंतरिक व्यापार विभाग' (डीपीआईआईटी) ने देश के कईं छोटे इलाकों के घरेलू परिवहन में लीक्वीड ऑक्सीजन की मात्रा में कमी को देखते हुए इसकी अनुमति पीईएसओ संगठन को दी है।
इसके तहत पीईएसओ द्वारा ISO के टैंक कंटेनरों के माध्यम से देश में ऑक्सीजन की आपूर्ति शुरू करने की अनुमति दी गई है। डीपीआईआईटी विभाग की एक बैठक में यह फैसला लिया गया जिसमें वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने पीईएसओ को इसे कार्यान्वित करने के लिए एक साल की अनुमति दी है। शुरूआती आपूर्ति को देखते हुए अभी इसे मंत्रालय से सिर्फ एक साल की अनुमति ही मिल पाई है।
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