
नई दिल्ली. मोदी सरकार ने रविवार को एक बड़ा फैसला लिया है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) और सीबीआई (CBI) चीफ का कार्यकाल बढ़ाने का फैसला किया है। अब ईडी और सीबीआई चीफ कार्यकाल बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुखों के कार्यकाल को बढ़ाकर 5 साल तक करने के लिए सरकार अध्यादेश लाई है। मौजूदा समय में केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों का कार्यकाल दो साल का होता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दोनों अध्यादेशों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।
जस्टिस एलएन राव की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) के निदेशक एसके मिश्रा के कार्यकाल विस्तार से जुड़े मामले में निर्णय दिया था, जिसमें अदालत ने कहा कि "एक्सटेंशन (कार्यकाल विस्तार) केवल असाधारण परिस्थितियों में दिया जाना चाहिए। बता दें कि देश में CBI के मौजूदा चीफ सुबोध जायसवाल और ED के चीफ संजय कुमार मिश्रा हैं।
विपक्ष साध रहा है निशाना
ये अध्यादेश उस समय लाया गया है जब विपक्ष लगातार केन्द्रीय जांच एजेंसी पर हमले बोल रही है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि सीबीआई, ईडी और अन्य जांच एजेंसियों के जरिये उन्हें निशाना बनाया जा रहा है।
पांच साल से अधिक नहीं होगा समय
नए अध्यादेश के मुताबिक, सीबीआई और ईडी चीफ की नियुक्ति पहले 2 साल के लिए की जाएगी। इसके बाद तीन साल का (1+1+1) करके एक्सटेंशन दिया जाएगा। लेकिन ये समय पांच साल से ज्यादा नहीं होगा।
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