आर्टिकल 370: सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- मामला संवेदनशील लेकिन घाटी में खून की एक बूंद भी नहीं बही

Published : Aug 13, 2019, 01:48 PM ISTUpdated : Aug 13, 2019, 02:14 PM IST
आर्टिकल 370:  सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- मामला संवेदनशील लेकिन घाटी में खून की एक बूंद भी नहीं बही

सार

जम्मू-कश्मीर से प्रतिबंध हटाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि राज्य में ये स्थिति कब तक बनी रहेगी। इस पर केंद्र सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम सुरक्षा स्थितियों का प्रतिदिन जायजा ले रहे हैं। यह काफी संवेदनशील परिस्थिति है।

नई दिल्ली. जम्मू-कश्मीर से प्रतिबंध हटाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि राज्य में ये स्थिति कब तक बनी रहेगी। इस पर केंद्र सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम सुरक्षा स्थितियों का प्रतिदिन जायजा ले रहे हैं। यह काफी संवेदनशील परिस्थिति है। 

अटॉर्नी जनरल ने कहा, ''यह सभी के हित में है। अब तक जम्मू-कश्मीर में खून की एक बूंद भी नहीं बही। ना ही किसी की जान गई। उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी को असुविधा ना हो। इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सरकार को वक्त मिलना चाहिए।'' इस पर जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस अजय रस्तोगी की बेंच ने कहा कि हम इस मामले की सुनवाई दो हफ्तों के लिए टालते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि क्या हुआ। 

कांग्रेस नेता तहसीन पूनावाला ने लगाई है याचिका
सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस नेता तहसीन पूनावाला की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें उन्होंने जम्मू-कश्मीर में कर्फ्यू और प्रतिबंध हटाए जाने और मोबाइल व इंटरनेट सेवाएं बहाल करने की मांग की है। याचिका में उन्होंने जम्मू-कश्मीर के नेताओं की जल्द रिहा करने की भी मांग की है।

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