
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने की बात कही गई है। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, में हिंदू अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता देने के लिए आवेदन करने के लिए नोटिस जारी किया है।
मुस्लिम लीग की रोक लगाने की गुहार
इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर केंद्र सरकार की अधिसूचना पर रोक लगाने की गुहार लगाई है। आईयूएमएल ने याचिका में कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा जो अधिसूचना जारी किया गया है वह समानता के अधिकार के खिलाफ है। यह अधिसूचना संविधान के अनुच्छेद-14 समानता के अधिकार के खिलाफ है। धर्म के आधार पर संविधान ने वर्गीकरण नहीं करने की बात कही है।
पांच राज्यों के 13 जिलों में रह रहे गैर-मुस्लिम हैं एलिजिबिल
गृह मंत्रालय ने गैर-मुस्लिमों के भारतीय नागरिकता देने की अधिसूचना से गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और हरियाणा के 13 जिलों में रह रहे अफगानिस्ताान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यक भारत में नागरिकता के लिए आवेदन के हकदार हो जाएंगे।
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