नए ट्रैफिक नियमों को मध्यप्रदेश, बंगाल में 'नो सिग्नल'; राजस्थान में जुर्माने की समीक्षा होगी

 देशभर में रविवार से नए ट्रैफिक नियम लागू हो गए। इसके तहत यातायात नियम टूटने पर 10 गुना तक जुर्माने में बढ़ोतरी की गई है। हालांकि, मध्य प्रदेश, राजस्थान और प.बंगाल जैसे गैर भाजपा शासित प्रदेशों ने नए नियमों पर सवाल उठाए हैं। बंगाल और मध्यप्रदेश सरकार ने नए नियम लागू करने से साफ इनकार कर दिया। उधर, राजस्थान सरकार ने लागू कर दिया, लेकिन जुर्माना राशि में हुई बढ़ोतरी की सोमवार को समीक्षा की जाएगी।
 

नई दिल्ली. देशभर में रविवार से नए ट्रैफिक नियम लागू हो गए। इसके तहत यातायात नियम टूटने पर 10 गुना तक जुर्माने में बढ़ोतरी की गई है। हालांकि, मध्य प्रदेश, राजस्थान और प.बंगाल जैसे गैर भाजपा शासित प्रदेशों ने नए नियमों पर सवाल उठाए हैं। बंगाल और मध्यप्रदेश सरकार ने नए नियम लागू करने से साफ इनकार कर दिया। उधर, राजस्थान सरकार ने लागू कर दिया, लेकिन जुर्माना राशि में हुई बढ़ोतरी की सोमवार को समीक्षा की जाएगी।

मध्यप्रदेश:
मप्र के कानून मंत्री पी.सी. शर्मा ने कहा कि नए नियमों के तहत बिना हेल्मेट दोपहिया वाहन पर 5 हजार तक जुर्माना हो सकता है। जो लोग नहीं चुकाएंगे, उनमें से कितनों को जेल में डालेंगे, पहले लोगों को नए नियमों के बारे में जागरूक करेंगे। फिर इसे लागू करेंगे। हालांकि, जुर्माना करने के लिए कोई नोटिफिकेशन लाने को लेकर सरकार ने इनकार किया है।

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राजस्थान:
राजस्थान के परिवहन मंत्री ने कहा कि संशोधित मोटर वाहन ऐक्ट लागू हो गया है। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि जुर्माना राशि लोगों की पहुंच में होनी चाहिए। मंदी के इस दौर में लोगों के पास दो रोटी का इंतजाम नहीं है, ऐसे में जुर्माना लगने पर गाड़ी कैसे छुड़ाएंगे। 

प. बंगाल: 
प. बंगाल की सरकार ने इस एक्ट को लागू न करने का फैसला किया है।

दिल्ली: 
दिल्ली में नए ट्रैफिक नियम लागू हो गए। लेकिन बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। ऐसे में दिल्ली पुलिस बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाएगी। विभागीय औपचारिकताएं अधूरी रहने से ट्रैफिक पुलिस फिलहाल जुर्माना नहीं वसूलेगी। हालांकि, पुलिस अभी गंभीर उल्लंघन पर ही जुर्माना लगा रही है।

संशोधित मोटर वाहन एक्ट के तहत ये बदलाव हुए
- नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर 500 रुपए की जगह 10 हजार रुपए का चालान।
- वाहन से किसी भी ट्रैफिक नियम को तोड़ने पर वाहन मालिक के खिलाफ केस चलाने का प्रावधान।
- शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 6 महीने तक की कैद या 10 हजार रुपए तक का जुर्माना और दूसरी बार 2 साल तक की कैद या 15 हजार रुपए का जुर्माना। पहले शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 2 हजार रुपए का जुर्माना लगता था।
- अब बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर 500 रुपए की जगह 5 हजार रुपए का चालान कटेगा।
- रैश ड्राइविंग पर 1 हजार से 5 हजार रुपए चालान कटेगा। 
- ओवरस्पीडिंग पर 1 हजार रुपए से 2 हजार रुपए तक का चालान कटेगा। 
- बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाने पर 100 रुपए की जगह अब 1 हजार रुपए का चालान।
- मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग करने पर 5 हजार रुपए तक चालान। पहले यह राशि 1 हजार रुपए थी।
- सड़क नियमों को तोड़ने पर 100 रुपए की जगह 500 रुपए का चालान।
- दो पहिया वाहन पर ओवरलोडिंग करने पर 100 रुपए की जगह 2 हजार रुपए का चालान और 3 साल के लिए लाइसेंस निलंबित करने का प्रावधान।

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