नए ट्रैफिक नियमों पर गडकरी ने पूछा- क्या जुर्माना जान से बढ़कर है?

संशोधित मोटर वाहन एक्ट के जुर्माने को लेकर चल रही बहस के बीच केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि राज्यों के पास अधिकार है कि वे जुर्माने की राशि में बदलाव कर सकते हैं। 

Asianet News Hindi | Published : Sep 11, 2019 10:36 AM IST

नई दिल्ली. संशोधित मोटर वाहन एक्ट के जुर्माने को लेकर चल रही बहस के बीच केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि राज्यों के पास अधिकार है कि वे जुर्माने की राशि में बदलाव कर सकते हैं। 

गडकरी ने कहा कि राज्य चाहें हो जुर्माने में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन लोगों का जीवन सुरक्षित रहना चाहिए। दरअसल, गुजरात ने मंगलवार को नए संशोधित मोटर वाहन एक्ट के तहत तय जुर्माने में बदलाव किया था। ये 16 सितंबर से लागू हो जाएंगे। 

उन्होंने कहा कि संशोधित मोटर वाहन एक्ट के नियमों में राज्य और केंद्र सरकार दोनों बदलाव कर सकते हैं। सरकार नए ट्रैफिक नियमों से राजस्व नहीं बढ़ाना चाहती। ऐसा इसलिए किया गया है, जिससे सड़कें सुरक्षित हों और एक्सीडेंट की संख्या में भी कमी आए। परिवहन मंत्री ने पूछा कि क्या जुर्माना किसी की जान से ज्यादा कीमती है। अगर आप नियम नहीं तोड़ेंगे तो आप पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। 

1 सितंबर से लागू हुआ नया एक्ट
9 अगस्त को मोटर वाहन एक्ट 2019 आया। इसे 1 सितंबर को लागू किया गया। इसमें सड़क को सुरक्षित बनाने के लिए प्रावधान हैं। साथ ही इसमें कड़े जुर्माने भी रखे गए हैं। इसमें 63 धाराएं जोड़ी गई हैं। हालांकि, इनमें से 2 दर्जन ऐसी धाराएं हैं, जिनमें राज्य बदलाव कर सकता है। हालांकि, कुछ राज्यों ने इसे लागू करने से इनकार कर दिया है।

जुर्माने में बढ़ोतरी को लेकर हो रहा विरोध
नए ट्रैफिक नियम 1 सितंबर से लागू हुए हैं। नियमों के मुताबिक, जुर्माने में 10 गुना तक बढ़ोतरी की गई है। इस नियम का काफी विरोध भी हो रहा है। मध्यप्रदेश और प.बंगाल ने इस एक्ट को लागू करने से इनकार कर दिया। वहीं, राजस्थान सरकार ने जुर्माने की राशि पर विचार कर एक्ट लागू करने को कहा है। उधर, गुजरात सरकार ने भी जुर्माने की राशि को घटा दिया है। 

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