Nun rape case: जिस बिशप पर रेप का आरोप, उसे वेटिकन ने फिर Church को संभालने की दी जिम्मेदारी

जालंधर सूबा की अपनी यात्रा के दौरान, भारत और नेपाल के धर्मगुरु, आर्कबिशप लियोपोल्डो गिरेली ने उत्तर भारतीय सूबा के पादरियों को सूचित किया कि वेटिकन ने बिशप फ्रेंको पर अदालत के फैसले को स्वीकार कर लिया है। 

Asianet News Hindi | Published : Jun 12, 2022 2:04 PM IST / Updated: Jun 12 2022, 07:58 PM IST

तिरुवनंतपुरम। रेप केस में फंसे जालंधर के एक पूर्व बिशप को चर्च ने फिर से कामकाज करने के लिए इजाजत दे दी है। केरल की एक अदालत ने बिशप को रेप केस में बरी कर दिया था। अदालत के फैसले के बाद वेटिकन से बिशप को पुन: धार्मिक कार्यों में वापसी के लिए मंजूरी मांगी गई थी। बिशप पर एक नन के रेप का आरोप लगा था। रेप पीड़िता नन ने बताया था कि 2014 से 2016 के बीच बिशप ने उसका कई बार रेप किया था। 

नन ने 2018 में लगाया था रेप का आरोप

सितंबर 2018 में, नन ने बिशप फ्रैंको मुलक्कल पर रेप का मामला तूल पकड़ा था। रेप के आरोपों पर केरल पुलिस द्वारा पूछताछ के बाद बिशप को पोप फ्रांसिस द्वारा सूबा की अपनी जिम्मेदारियों से अस्थायी रूप से मुक्त कर दिया गया था। 57 वर्षीय बिशप पर 2014 और 2016 के बीच कोट्टायम में एक कॉन्वेंट की यात्रा के दौरान नन के साथ कई बार बलात्कार करने का आरोप लगाया गया था, जब वह जालंधर सूबा के बिशप थे। नन, मिशनरीज ऑफ जीसस की सदस्य हैं, जो जालंधर सूबा के तहत एक धर्मप्रांतीय कलीसिया है।

आर्क बिशप ने वेटिकन के निर्णय की दी जानकारी

जालंधर सूबा की अपनी यात्रा के दौरान, भारत और नेपाल के धर्मगुरु, आर्कबिशप लियोपोल्डो गिरेली ने उत्तर भारतीय सूबा के पादरियों को सूचित किया कि वेटिकन ने बिशप फ्रेंको पर अदालत के फैसले को स्वीकार कर लिया है। अदालत के फैसले को स्वीकार करने का वेटिकन का फैसला चार महीने बाद आया जब अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय, कोट्टायम ने बिशप को यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ सबूत पेश करने में विफल रहा। बिशप द्वारा बलात्कार का दावा करने वाली नन ने निचली अदालत द्वारा मामले में बरी किए जाने के खिलाफ केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

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