
दिल्ली : सरकार ने 'येलो अलर्ट' जारी किया है। यहां ओमीक्रोन के कारण नाइट कर्फ्यू तो है ही, सार्वजनिक परिवहन और अन्य कई तरह की पाबंदियां भी हैं। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू है। ऐसे में 11 के बाद जश्न मनाना है तो घर पर ही मना सकेंगे। यहां शराब की दुकानें सिर्फ 8 बजे तक खुल सकेंगी। सिनेमा हॉल तो बंद ही हैं तो न्यू ईयर पर मूवी भी देखने नहीं जा सकेंगे। रेस्त्रां और बार में 50% बैठने की क्षमता के साथ ही चलाने की अनुमति है।
महाराष्ट्र : गुरुवार को ही 5 हजार से अधिक कोविड 19 के नए मरीज आए थे। यहां ओमीक्रोन के भी 198 मरीज मिले थे, जिसके बाद पाबंदियां और सख्त कर दी गई हैं। मुंबई में शाम 5 बजे के बाद सार्वजनिक जगहों पर एंट्री बैन कर दी है। समुद्र तटों, खुले मैदानों, उद्यानों, पार्कों या इसी तरह के अन्य सार्वजनिक स्थानों पर जाने पर शाम 5 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 15 जनवरी तक लागू रहेगा। नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से ही लागू हो हो जाएगा, इसलिए न्यू ईयर पार्टी बाहर करने का प्लान तो हो ही नहीं सकता। कहीं भी रात 9 बजे के बाद 5 लोग जमा नहीं हो सकते। शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते हैं।
उत्तर प्रदेश : पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लागू है। शादी-विवाह जैसे सार्वजनिक आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल के साथ अधिकतम 200 लोग ही हिस्सा ले सकते हैं। नाइट कर्फ्यू की वजह से सार्वजनिक पार्क, बाजारों में कोई रौनक नहीं रहेगी।
कर्नाटक : नए साल के जश्न पर पाबंदी लगाई गई है। बेंगलुरू में नाइट कर्फ्यू की अवधि 31 दिसंबर को शाम 6 बजे से 1 जनवरी सुबह 6 बजे तक कर दी है। सार्वजनिक स्थानों पर New Year Celebration के सभी कार्यक्रमों पर रोक लगा रखी हे। रेस्त्रां, होटल, पब, क्लब और बार 50 फीसदी क्षमता के साथ खुल सकेंगे। लेकिन वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोगों को ही यहां प्रवेश मिलेगा। यहां अगले हफ्ते फिर समीक्षा होगी, जिसके बाद प्रतिबंधों पर ढील देने या और बढ़ाने पर विचार होगा।
गुजरात : अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, भावनगर, जामनगर, गांधीनगर और जूनागढ़ में नाइट कर्फ्यू रात है। यहां रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा, ऐसे में नए साल पर कोई भी बड़ा आयोजन संभव नहीं है। इसके अलावा पूरे राज्य में जिला प्रशासन ने अपनी तरफ से अलग-अलग गाइडलाइंस जारी की हैं।
हरियाणा : खट्टर सरकार ने भी नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है। यहां इनडोर कार्यक्रमों में 200 और आउटडोर सेलिब्रेशन में 300 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते हैं। चूंकि नए साल का जश्न 12 बजे के बाद तक चलता है ऐसे में यहां भी न्यू ईयर पार्टियां जल्दी ही खत्म करनी होंगी। गाइडलाइंस का पालन नहीं करने पर सरकार महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करेगी।
मध्यप्रदेश : प्रदेश में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू है। होटल, बार, रेस्त्रां, पब समेत सभी गतिविधियों पर यह नियम लागू होगा। सभी जगह पहले से ही इसकी सूचना जारी की जा चुकी है। ऐसे में कई जगहों पर पार्टियां निरस्त हो चुकी हैं।
तेलंगाना में रात एक बजे तक पूरी छूट
तेलंगाना सिर्फ एक ऐसा राज्य है, जहां नए साल के जश्न पर कोई रोक नहीं है। यहां रात एक बजे तक रेस्त्रां और बार में शराब परोसी जाएगी। शराब दुकानें भी रात 12 बजे तक खुली रहेंगी। ऐसे में इस राज्य में नए साल के जश्न का जोश दिख रहा है। हालांकि केंद्र सरकार और हाईकोर्ट ने यहां पाबंदियां लगाने को कहा था, लेकिन सरकार ने कोविड प्रोटोकॉल्स लागू करने के साथ न्यू ईयर नाइट के लिए इस तरह की पाबंदियों पर छूट दे दी है।
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