
नई दिल्ली। नए डिजिटल मीडिया नियमों के तहत ऑनलाइन/डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स और ओटीटी प्लेटफार्म्स को सारा डिटेल सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को उपलब्ध कराना है। सरकार ने 15 दिनों के अंदर सारा डिटेल देने का आदेश दिया है। एक दिन पहले ही सोशल मीडिया प्लेटफाम्र्स से डिटेल देने के लिए 24 घंटे की मोहलत दी गई थी। हालांकि, कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने कोर्ट में अपील की है।
फरवरी में डिजिटल मीडिया रूल्स बनाए गए थे
बीते फरवरी में भारत सरकार ने इंफार्मेशन टेक्नालाॅजी मीडिया एथिक्स रुल्स 2021 बनाए थे। नए नियमों में डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, नेटफ्लिक्स जैसे ओटीटी सर्विस को दायरे में लाया गया था। इनकी जवाबदेही तय करने के साथ सरकार का इन पर नियंत्रण रखने के लिए त्रिस्तरीय शिकायत निवारण ढांचा भी तैयार किया गया।
नए नियम के तहत सभी सभी डिजिटल मीडिया साइटों में एक शिकायत समाधान प्रणाली को अनिवार्य करते हुए एक अनुपालन अधिकारी को नियुक्त करने का निर्देश दिया गया था। यह अधिकारी डिजिटल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री की निगरानी करने, उसे हटाने और अनुपालन रिपोर्ट जारी करने के लिए जिम्मेदार रहेगा।
डिजिटल मीडिया का भी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य
नए कानून के तहत डिजिटल समाचार मीडिया को प्रेस काउंसिल के नियमों के तहत लाया गया था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की साइट पर वेबसाइट्स का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया।
तीन महीने का मिला था मौका
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स व डिजिटल न्यूज मीडिया को नए नियमों को लागू करने के लिए तीन महीने का मौका मिला था। 25 मई को यह पूरा हो गया लेकिन अधिकतर ने इसको लागू नहीं किया है। अब केंद्र सरकार ने डिजिटल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को 15 दिनों का मौका दिया है।
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