पालतू कुत्ते ने काटा तो मालिक को देना होगा 10,000 रुपए जुर्माना, कराना होगा घायल पीड़ित का इलाज

नोएडा अथॉरिटी ने फैसला किया है कि पालतू कुत्ता और बिल्ली अगर किसी को काट लेते हैं तो जानवर के मालिक को पीड़ित को 10 हजार रुपए देना होगा। घायल होने पर इलाज भी कराना होगा। जानवर अगर सार्वजनिक स्थान पर गंदगी करता है तो मालिक को उसे साफ करना होगा।
 

Asianet News Hindi | Published : Nov 13, 2022 6:25 AM IST / Updated: Nov 13 2022, 12:08 PM IST

नोएडा। नोएडा में पालतू कुत्तों द्वारा काटे जाने की घटनाएं बढ़ने और कुछ मामलों के तूल पकड़ने के बाद नोएडा अथॉरिटी ने इस संबंध में सख्त फैसला लिया है। नोएडा अथॉरिटी ने तय किया है कि एक मार्च 2023 के बाद अगर किसी कुत्ते या बिल्ली ने किसी को काटा तो मालिक को 10 हजार रुपए जुर्माना देना होगा। यह पैसा पीड़ित को मिलेगा। इसके साथ ही पालतू जानवर के मालिक को घायल पीड़ित का इलाज भी कराना होगा।

आवारा कुत्तों के खतरे और पालतू जानवरों के हमलों के मुद्दे पर चर्चा के लिए नोएडा प्राधिकरण ने शनिवार को बोर्ड बैठक की। बैठक के बाद नोएडा प्राधिकरण ने आदेश जारी किया। नोएडा प्राधिकरण ने पशु कल्याण बोर्ड के नियमों के तहत विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। इसके अनुसार मार्च 2023 तक सभी पालतू कुत्तों और बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन नोएडा अथॉरिटी पेट रजिस्ट्रेशन एप के जरिए होगा। ऐसा नहीं करने पर जुर्माना लगेगा। 

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टीका नहीं लगवाया तो देना होगा जुर्माना
नोएडा प्राधिकरण के आदेश के अनुसार नसबंदी और एंटी-रेबीज टीकाकरण सभी पालतू कुत्तों के लिए अनिवार्य है। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसे दो हजार रुपए प्रति महीना की दर से जुर्माना देना होगा। बीमार या आक्रामक स्ट्रीट डॉग्स के लिए डॉग शेल्टर का निर्माण कराया जाएगा। यदि कोई पालतू कुत्ता सार्वजनिक स्थान पर गंदगी करता है तो उसे साफ करने की जिम्मेदारी उसके मालिक की होगी।

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