
Pahalgam Terror Attack: पाकिस्तानी नागरिकों के प्रति सख्त रुख अपना लिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया था कि जो पाकिस्तानी नागरिक तय समय सीमा के बाद भी भारत में ठहरते हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इतना ही नहीं उन्हें जेल की सजा हो सकती है और लाखों रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा।
भारत सरकार ने तय किया है कि अगर कोई पाकिस्तानी नागरिक तय समय सीमा के बाद भारत में रुका तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा और मुकदमा चलेगा। ऐसे लोगों को तीन साल तक की जेल तीन लाख रुपये जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। SAARC वीजा वालों के लिए भारत छोड़ने की आखिरी तारीख 26 अप्रैल थी जबकि मेडिकल वीजा वालों के लिए 29 अप्रैल तय की गई थी। बाकी वीजा कैटेगरी के लोगों को भी रविवार तक भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है।
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केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की और उनसे कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक तय समय सीमा के बाद भारत में न रहे। शाह की बातचीत के बाद, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर निर्देश दिए कि जिन पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द हो चुके हैं, वे समय पर भारत छोड़ दें।
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