गुरमीत राम रहीम चौधरी को पंचकूला कोर्ट ने 2017 में साध्वी यौन शोषण मामले में दोषी ठहराया था। इसके बाद 25 अगस्त को पंचकूला समेत अन्य जगहों में हिंसा और तोड़फोड़ हुई थी। इसमें कई लोगों की जान भी चली गई थी। पुलिस ने दंगा भड़काने के आरोप में हनीप्रीत को गिरफ्तार किया था।
पंचकूला. हनीप्रीत की जमानत के खिलाफ पंचकूला पुलिस ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर ली है। कल शाम को हनीप्रीत शाम के करीब 7 बजे जेल से बाहर आई हैं। हनीप्रीत अक्टूबर 2017 से अंबाला जेल में बंद थी। पुलिस ने दंगा भड़काने के आरोप में हनीप्रीत को गिरफ्तार किया था। हिंसा के बाद से पुलिस हनीप्रीत को ढूंढ रही थी, लेकिन वह 38 दिनों बाद गिरफ्तार की जा सकी।
देशद्रोह की धारा टहाई गई थी
एडिशनल सेशन जज संजय संधीर की कोर्ट में शनिवार को हुई सुनवाई में पुलिस देशद्रोह और देशद्रोह की साजिश रचने के आरोप साबित नहीं कर सकी। इसके बाद कोर्ट ने धारा-121 व 121 ए को हटा दिया था। हनीप्रीत की ओर से वकील ने जमानत याचिका दायर की थी।
गुरमीत राम रहीम को दोषी ठहराने के बाद हुआ था विवाद
गुरमीत राम रहीम चौधरी को पंचकूला कोर्ट ने 2017 में साध्वी यौन शोषण मामले में दोषी ठहराया था। इसके बाद 25 अगस्त को पंचकूला समेत अन्य जगहों में हिंसा और तोड़फोड़ हुई थी। इसमें कई लोगों की जान भी चली गई थी। पुलिस ने दंगा भड़काने के आरोप में हनीप्रीत को गिरफ्तार किया था।
गाड़ियों के काफिले के साथ हनीप्रीत जेल से बाहर निकली थी