'मोदी सरनेम' केस में सजा मिली तो बोले जेपी नड्डा, राहुल गांधी को है मनगढ़ंत आरोप लगाने की आदत

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि राहुल गांधी (JP Nadda slams Rahul Gandhi) को झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाने की आदत है। उन्होंने 2019 में देश को राफेल के नाम पर भ्रमित करने की कोशिश की थी।

 

नई दिल्ली। 'मोदी सरनेम' मामले में सूरत के कोर्ट से गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को दो साल जेल की सजा सुनाई है। इस संबंध में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को कई ट्वीट किए और राहुल गांधी पर हमला बोला।

जेपी नड्डा ने कहा, "कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को तथ्यों से परे और मनगढ़ंत आरोप लगाने की आदत है। 2019 लोकसभा चुनाव के पहले राहुल ने राफेल के नाम पर देश को भ्रमित करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तो राहुल गांधी को बिना शर्त माफी मांगनी पड़ी थी।"

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नड्डा ने कहा कि राहुल ने चौकीदार चोर है का शोर मचाया, जिस पर मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों तक ने एतराज जताया। इस नारे पर जनता की अदालत ने 2019 चुनाव में राहुल गांधी को जमकर फटकार लगाई और कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी और बुरी हार का सामना करना पड़ा।

बहुत बड़ा है राहुल गांधी का अहंकार

जेपी नड्डा ने कहा, "राहुल गांधी का अहंकार बहुत बड़ा और समझ बहुत छोटी है। अपने राजनीतिक लाभ के लिए उन्होंने पूरे OBC समाज का अपमान किया। उन्हें चोर कहा। समाज और कोर्ट के द्वारा बार-बार समझाने और माफी मांगने के विकल्प को भी उन्होंने नजरअंदाज किया और लगातार ओबीसी समाज की भावना को ठेस पहुंचाई।"

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बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, "गुरुवार को सूरत कोर्ट ने राहुल को OBC समाज के प्रति उनके आपत्तिजनक बयान के लिए सजा सुनाई है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अभी भी अपने अहंकार के चलते अपने बयान पर अड़े हुए हैं। वे निरंतर ओबीसी समाज की भावनाओं को आहत कर रहे हैं। पूरा OBC समाज प्रजातांत्रिक ढंग से राहुल से इस अपमान का बदला लेगा।"

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क्या है मामला?
राहुल गांधी ने 2019 में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार के दौरान कर्नाटक में कहा था "सभी चोरों, चाहे वह नीरव मोदी हों, ललित मोदी हों या नरेंद्र मोदी हों, उनके नाम में मोदी क्यों हैं।" इसके चलते भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानी का केस किया था। चार साल तक गुजरात के सूरत के सेशंस कोर्ट में मामले में सुनवाई हुई। गुरुवार को कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया और 2 साल जेल की सजा दी। कोर्ट से ही राहुल गांधी को 30 दिन की जमानत मिल गई है।

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