
मुंबई. महाराष्ट्र में अब किसी भी मामले में जांच के लिए सीबीआई की राह आसान नहीं होगी. राज्य सरकार ने महाराष्ट्र में सीबीआई जांच पर रोक लगा दी है। उद्धव ठाकरे सरकार ने बुधवार को केंद्रीय जांच एजेंसी को दी गई सहमति वापस ले ली है। अब सीबीआई को राज्य में किसी भी मामले की जांच के लिए पहले महाराष्ट्र सरकार से अनुमति लेनी होगी। इससे पहले राजस्थान छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल जैसे गैर बीजेपी शासित राज्य ऐसा निर्णय ले चुके हैं।
अधिकारियों का कहना है कि महाराष्ट्र सरकार का ये निर्णय सुशांत सिंह राजपूत केस के लिए प्रभावी नहीं होगा. इसका कारण ये है कि सुशांत मामले में जांच सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से की जा रही है। इस मामले में सीबीआई को राज्य सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं है। दरअसल बुधवार को महाराष्ट्र सरकार का ये निर्णय यूपी पुलिस द्वारा टीआरपी स्कैम केस में एफआईआर दर्ज किए जाने के एक दिन बाद लिया गया है। सरकार ने इस केस को सीबीआई को हैंडओवर कर दिया है।
टीआरपी स्कैम केस में महाराष्ट्र सरकार ने उठाए सवाल
महाराष्ट्र सरकार ने टीआरपी स्कैम जांच पर सवाल उठाया है। सरकार ने इसे सीबीआई के दखल के तौर पर देखा है। महाराष्ट्र के सत्ताधारी गठबंधन ने सीबीआई द्वारा केस दर्ज करने को रिपब्लिक टीवी के खिलाफ जांच को कमजोर करने वाला बताया है। गौरतलब है कि इस महीने की शुरुआत में टीआरपी स्कैम को लेकर रिपब्लिक टीवी के खिलाफ जांच शुरू होने के बाद काफी विवाद हुआ है। मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी का नाम उन तीन चैनलों में रखा है जो टीआरपी घोटाले में शामिल थे।
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