चंडीगढ़ में कारोबार करना हुआ आसान, MHA ने लागू किया पंजाब बिजनेस एक्ट

Published : Jul 03, 2026, 01:00 PM IST
Representative image (Photo/ANI)

सार

चंडीगढ़ में कारोबार करने में आसानी के लिए, गृह मंत्रालय ने पंजाब राइट टू बिजनेस एक्ट, 2020 को लागू किया है। इसका उद्देश्य नियामक बोझ को कम करना, निवेशकों का विश्वास बढ़ाना और व्यापार के लिए तेजी से मंजूरी देना है।

नई दिल्ली [भारत], 3 जुलाई (एएनआई): चंडीगढ़ में कारोबार करने में आसानी (ease of doing business) को बेहतर बनाने के लिए एक बड़े कदम के तहत, गृह मंत्रालय (एमएचए) ने पंजाब राइट टू बिजनेस एक्ट, 2020 को केंद्र शासित प्रदेश में लागू कर दिया है। इसे यहां के प्रशासनिक ढांचे के अनुरूप कई संशोधनों के साथ लागू किया गया है, जिससे व्यापार की मंजूरियों और निवेश की सुविधा के लिए एक समर्पित ढांचा तैयार हो गया है।

इस एक्ट के लागू होने से नियामक बोझ कम होने, निवेशकों का विश्वास बढ़ने और चंडीगढ़ में कारोबार करने में आसानी के इकोसिस्टम को और मजबूत होने की उम्मीद है। आईटी पार्क, बायोटेक पार्क, विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ), औद्योगिक टाउनशिप, ग्रोथ सेंटर, फूड प्रोसेसिंग पार्क या चंडीगढ़ प्रशासन या केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किसी भी अन्य समान परियोजना में काम करने वाले व्यवसाय भी इस एक्ट का लाभ उठा सकते हैं, जिसमें तेजी से मंजूरी और आसान नियामक निकासी शामिल है।

नोडल एजेंसी के तौर पर CBEI का गठन

यह एक्ट 2 जुलाई की रात को एक अधिसूचना जारी होने के तुरंत बाद चंडीगढ़ में लागू हो गया। इसमें पंजाब सरकार और उसकी एजेंसियों के संदर्भों को संबंधित चंडीगढ़ प्राधिकरणों से बदल दिया गया है, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में औद्योगिक और वाणिज्यिक मंजूरियों में तेजी लाने के लिए एक समर्पित कानूनी ढांचा तैयार हुआ है। अधिसूचना के अनुसार, चंडीगढ़ ब्यूरो ऑफ एंटरप्राइज एंड इन्वेस्टमेंट (CBEI) की स्थापना एक नोडल एजेंसी के रूप में की जाएगी, जो निवेश प्रस्तावों को सुविधाजनक बनाएगी, सरकारी विभागों के साथ समन्वय करेगी, सैद्धांतिक मंजूरी जारी करेगी, निवेशकों की शिकायतों का समाधान करेगी और पात्र उद्यमों को बढ़ावा देगी। ब्यूरो का नेतृत्व केंद्र शासित प्रदेश के सचिव (उद्योग) करेंगे, जबकि उद्योग निदेशक अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में काम करेंगे।

अधिनियम में किए गए प्रमुख बदलाव

अधिसूचना में कहा गया है, "पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार पंजाब राइट टू बिजनेस एक्ट, 2020 (पंजाब एक्ट नंबर 1 ऑफ 2020) को, जैसा कि यह पंजाब राज्य में लागू है, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में विस्तारित करती है।" पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के तहत, केंद्र सरकार उपयुक्त संशोधनों के बाद कुछ पंजाब कानूनों को चंडीगढ़ में लागू कर सकती है। यह एक सामान्य कानूनी प्रक्रिया है।

अधिसूचना के अनुसार, जहां भी "राज्य" और "पंजाब" शब्द आते हैं, उनके स्थान पर "केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा; जहां भी "राज्य सरकार", "सरकार" और "पंजाब राज्य की सरकार" शब्द आते हैं, उनके स्थान पर "प्रशासक, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा; जहां भी "जिला नोडल एजेंसी" शब्द आते हैं, उनके स्थान पर "चंडीगढ़ ब्यूरो ऑफ एंटरप्राइज एंड इन्वेस्टमेंट" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा; और जहां भी "पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" शब्द आते हैं, उनके स्थान पर "चंडीगढ़ प्रदूषण नियंत्रण समिति" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

अधिसूचना में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि "सक्षम प्राधिकारी" का अर्थ चंडीगढ़ प्रशासन का कोई भी विभाग या एजेंसी या एक स्थानीय प्राधिकरण, सांविधिक बोर्ड, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के स्वामित्व वाला निगम या बोर्ड, शहरी विकास प्राधिकरण या कोई अन्य प्राधिकरण या एजेंसी होगी जिसे चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश में किसी उद्यम की स्थापना या संचालन के लिए मंजूरी देने की शक्तियों या जिम्मेदारियों के साथ सौंपा गया है।

एक्ट से क्या होंगे फायदे?

इस अधिनियम के प्रमुख लाभों में व्यवसाय की तेज शुरुआत, समयबद्ध मंजूरी, डीम्ड अप्रूवल, एक डिजिटल सिंगल-विंडो सिस्टम और निरीक्षण का कम बोझ शामिल है। इस अधिनियम के चंडीगढ़ में विस्तार के साथ, एमएचए के अधिकारियों ने कहा, "पात्र उद्यम इरादे की घोषणा के आधार पर सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त कर सकेंगे, जिससे व्यावसायिक गतिविधियों की जल्द शुरुआत हो सकेगी। यह ढांचा संबंधित विभागों द्वारा अनुमोदन और मंजूरी की समयबद्ध प्रक्रिया का प्रावधान करता है।"

डीम्ड अप्रूवल और डिजिटल सिंगल-विंडो सिस्टम

डीम्ड अप्रूवल की प्रक्रिया के तहत, जहां निर्धारित अवधि के भीतर निर्णय नहीं लिए जाते हैं, इस विकास से जुड़े एक अधिकारी ने एएनआई को बताया, "डीम्ड अप्रूवल उत्पन्न होंगे और नामित सिंगल-विंडो पोर्टल के माध्यम से दिखाई देंगे।" इस आदेश की एक प्रमुख विशेषता पूरी तरह से डिजिटल सिंगल-विंडो सिस्टम की शुरुआत है। "डिजिटल सिंगल-विंडो सिस्टम" का वर्णन करते हुए, अधिकारी ने कहा, "इरादे की घोषणा दाखिल करना, आवेदन की स्थिति को ट्रैक करना, प्रमाण पत्र जारी करना, निरीक्षण रिपोर्ट और शिकायत दर्ज करना, यह सब सिंगल-विंडो पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा।"

निरीक्षण से मिलेगी राहत

इस कदम से जुड़े एक अन्य अधिकारी ने कहा कि सैद्धांतिक अनुमोदन प्रमाण पत्र रखने वाले पात्र उद्यमों को "ऐसे प्रमाण पत्र की वैधता अवधि के दौरान अनुमोदन से संबंधित निरीक्षणों से बचाया जाएगा, सिवाय शिकायत-आधारित मामलों के जैसा कि अधिनियम के तहत प्रदान किया गया है।" (एएनआई)

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