
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पाकिस्तान के शरणार्थियों को राशन किट उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने एसओपी पर किसी प्रकार के क्लेरिफिकेशन से भी इनकार लर दिया है। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 3 जून रखी है।
राजस्थान में काफी संख्या में हैं शरणार्थी
पूरे राजस्थान में काफी संख्या में पाकिस्तानी शरणार्थी रहते हैं। लॉकडाउन की वजह से इनकी भी आजीविका प्रभावित हुई है। राजस्थान हाईकोर्ट में शरणार्थियों की ओर से सज्जन सिंह ने एक याचिका दायर की थी। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पाकिस्तानी शरणार्थियों को तत्काल राशन किट उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने एसओपी पर क्लेरिफिकेशन से इनकार
Counsel सज्जन सिंह ने बताया कि कोर्ट स्टैण्डर्ड प्रोसेस को जानता है। जिसके पास कोई आईडी प्रूफ नहीं है वह वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल हैं। पाकिस्तानी शरणार्थी के पास भी कोई आईडी नहीं हैं।
National News (नेशनल न्यूज़) - Get latest India News (राष्ट्रीय समाचार) and breaking Hindi News headlines from India on Asianet News Hindi.