
चंडीगढ़. राम रहीम की करीबी हनीप्रीत को पंचकूला कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। पंचकूला में 25 अगस्त, 2017 को हुए दंगों के मामले में कोर्ट ने हनीप्रीत को जमानत दी है। हनीप्रीत को 3 अक्टूबर 2017 में गिरफ्तार किया था।
एडिशनल सेशन जज संजय संधीर की कोर्ट में शनिवार को हुई सुनवाई में पुलिस देशद्रोह और देशद्रोह की साजिश रचने के आरोप साबित नहीं कर सकी। इसके बाद कोर्ट ने धारा-121 व 121 ए को हटा दिया था। हनीप्रीत की ओर से वकील ने जमानत याचिका दायर की थी। हनीप्रीत फिलहाल अंबाला जेल में बंद है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुई थी।
गुरमीत राम रहीम को दोषी ठहराए जान के बाद हुई थी हिंसा
गुरमीत राम रहीम चौधरी को पंचकूला कोर्ट ने 2017 में साध्वी यौन शोषण मामले में दोषी ठहराया था। इसके बाद 25 अगस्त को पंचकूला समेत अन्य जगहों में हिंसा और तोड़फोड़ हुई थी। इसमें कई लोगों की जान भी चली गई थी। इस मामले में हनीप्रीत, सुरेंद्र धीमान, गुरमीत, शरणजीत कौर, गोबिंद, प्रदीप, गुरमीत, दान सिंह, सुखदीप कौर, सीपी अरोड़ा, खैराती लाल, राकेश को आरोपी बनाया गया है।
National News (नेशनल न्यूज़) - Get latest India News (राष्ट्रीय समाचार) and breaking Hindi News headlines from India on Asianet News Hindi.