रेप पीडि़ता अपने साथी के साथ सुप्रीम कोर्ट के सामने की आत्मदाह की कोशिश, UP के सांसद है आरोपी

Published : Aug 16, 2021, 09:48 PM IST
रेप पीडि़ता अपने साथी के साथ सुप्रीम कोर्ट के सामने की आत्मदाह की कोशिश, UP के सांसद है आरोपी

सार

युवती बनारस के यूपी कॉलेज की पूर्व छात्रा है। लाइव वीडियो में पीडि़ता और उसके साथी ने वाराणसी पुलिस के अफसरों और न्याय व्यवस्था को जमकर कोसा है।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के गेट के सामने आत्मदाह की कोशिश करने वाली युवती व उनके साथी ही पहचान हो गई है। युवती रेप पीडि़ता है। उसके साथ यूपी के मऊ सांसद अतुल राय पर रेप करने का आरोप है। सांसद फिलहाल जेल में बंद हैं।

पीडि़ता ने सुप्रीम कोर्ट गेट के सामने आत्मदाह की कोशिश करने के पहले फेसबुक पर लाइव होकर पूरी न्याय व्यवस्था को कोसा भी है। गंभीर हालत में पीडि़ता और उसके साथी को आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सोमवार की सुबह युवती व उसके साथी ने आत्मदाह का प्रयास किया था। पुलिस के मुताबिक वह अपने साथ ही किसी बॉटल में पेट्रोल लेकर पहुंची थी। 

युवती बनारस के यूपी कॉलेज की पूर्व छात्रा है। कुछ दिन पहले ही वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने पीडि़ता के खिलाफ धोखाधड़ी मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया था। 
लाइव वीडियो में पीडि़ता और उसके साथी ने वाराणसी पुलिस के अफसरों और न्याय व्यवस्था को जमकर कोसा है। पीडि़ता ने व्यवस्था से परेशान होकर आत्मदाह जैसा घातक कदम उठाने की बात कही गई है। 

युवती ने लगाया था सांसद अतुल राय पर रेप का आरोप

लोकसभा चुनाव के दौरान एक मई 2019 को युवती ने वाराणसी के लंका थाने में रेप का केस दर्ज कराया था। यूपी कॉलेज की छात्रा रह चुकी पीडि़ता मूल रुप से बलिया की रहने वाली है। युवती का आरोप था कि अतुल राय ने सात मार्च 2018 को उसे लंका स्थित अपने फ्लैट में पत्नी से मिलाने के बहाने बुलाया था। वहां पहुंचने पर उसके साथ दुष्कर्म किया गया और अश्लील वीडियो भी बना लिया गया। हालांकि, पुलिस ने रेप केस दर्ज कर जब कार्रवाई शुरु की तो आरोपी अतुल राय भूमिगत हो गए थे। 

भूमिगत रहते हुए जीते थे अतुल राय चुनाव

अतुल राय गिरफ्तारी से बचने के लिए भूमिगत हो गए। इसी दौरान चुनाव लडे़ और जीत भी गए। चुनाव जीतने के बाद सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने के बाद सांसद ने खुद को बेगुनाह बताते हुए युवती को ब्लैकमेलर बताया था। जांच भी सांसद के पक्ष में ही रहा। इसके बाद पीडि़ता के खिलाफ धोखाधड़ी मामले में एनबीडब्ल्यू जारी हुआ था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भारतेंद्र सिंह की अदालत ने धोखाधड़ी मामले में गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया था। दो अगस्त को अदालत ने यह आदेश वाराणसी कमिश्नरेट की कैंट पुलिस की ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद दिया था।

अतुल राय की पत्नी ने भी दी थी आत्मदाह की धमकी

कुछ दिनों पहले ही अतुल राय की पत्नी ने पति को निर्दाेष बताते हुए दो साल से बेवजह जेल में रखने का आरोप लगाया था। उन्होंने योगी सरकार से जांच रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई की मांग की थी। उन्होंने भी वीडियो जारी कर बच्चों समेत जान देने की धमकी दी थी। 

 

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