लोन देने में नियमों की अनदेखी करने पर चौदह बैकों पर RBI का डंडा, भरना होगा जुर्माना

आरबीआई द्वारा एक समूह की कंपनियों के खातों की जांच की गई। यह देखा गया है कि बैंक आरबीआई द्वारा जारी एक या अधिक निर्देशों के प्रावधानों और/या बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के उल्लंघन के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहे हैं।

Asianet News Hindi | Published : Jul 8, 2021 9:25 AM IST / Updated: Jul 08 2021, 03:13 PM IST

नई दिल्ली. भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए 14 बैंकों पर जुर्माना लगाया है। इन 14 बैंकों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी बैंक, विदेशी बैंक, सहकारी बैंक और एक लघु वित्त बैंक शामिल हैं।
आरबीआई ने कहा कि इन बैंकों ने 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को ऋण देना' 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को बैंक वित्त' और 'ऋण और अग्रिम - वैधानिक और अन्य प्रतिबंधों' पर आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन किया है. 

आरबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा (2 करोड़ रुपये) का जुर्माना लगाया है. जबकि बंधन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्रेडिट सुइस एजी, इंडियन बैंक, इंडसइंड बैंक, कर्नाटक बैंक, करूर वैश्य बैंक, सिंध बैंक, साउथ इंडियन बैंक, द जम्मू एंड कश्मीर बैंक, और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक और पंजाब पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। 

आरबीआई ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

आरबीआई ने कहा कि यह कार्रवाई नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर उच्चारण करना नहीं है।

आरबीआई द्वारा एक समूह की कंपनियों के खातों की जांच की गई। यह देखा गया है कि बैंक आरबीआई द्वारा जारी एक या अधिक निर्देशों के प्रावधानों और/या बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के उल्लंघन के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहे हैं।

बैंकों को नोटिस जारी किया गया था कि वे कारण बताएं कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के निर्देशों/उल्लंघनों का पालन न करने पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए।

यह संभवत: विभिन्न नियमों के उल्लंघन के लिए एक दिन में आरबीआई ने सबसे अधिक बैंकों को मॉनेटरी पेनाल्टी की है.

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