
मुंबई. मुंबई में कोरोना के बढ़ते केस के बीच बीएमसी ने प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। प्राइवेट हॉस्पिटल को 80 प्रतिशत बेड और 100 प्रतिशत आईसीयू बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व रखने होंगे। हॉस्पिटल में मरीज को सीधे भर्ती करने से रोक दिया गया है।
ऑक्सीजन सप्लाई चेक करने को कहा
बीएमसी ने हॉस्पिटल को अपनी ऑक्सीनज सप्लाई और वेंटिलेटर चेक करने को कहा गया है। बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल की ओर से पीपीई किट्स, मास्क और वीटीएम किट्स भरपूर संख्या में जमा करने का आदेश दिया गया है।
वॉर रूम की अनुमति के बाद भी भर्ती
प्राइवेट हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों को वार्ड वॉर रूम की अनुमति के बाद भी भर्ती किया जाए। इतना ही नहीं, सभी हॉस्पिटल को निर्देश दिया गया है कि अगर उन्होंने बिना लक्षण वाले कोरोना मरीजों को भर्ती किया तो तुरंत डिस्चार्ज कर दें, जिससे गंभीर मरीजों को फौरन बेड मिल सकें।
राज्य सरकार ने सुझाव दिया है कि मास्क नहीं लगाने वालों पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाए। इस पर बीएमसी को फैसला करना है। मुबई में अभी तक मास्क नहीं लगाने वालों से 200 रुपए जुर्माना वसूला जा रहा है।
वार्डों के असिस्टेंट कमिश्नर नजर रखेंगे। कहीं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में मरीजों को डायरेक्ट भर्ती तो नहीं किया जा रहा। इस निगरानी के लिए शिक्षक या अन्य कर्मचारियों को लगाने का भी निर्देश है।
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