
नई दिल्ली. हाथरस केस में हिंसा फैलाने की साजिश रचने के आरोपी केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिन की अंतरिम जमानत दे दी। कप्पन को यह जमानत बीमार मां से मिलने के लिए मिली है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वह इस दौरान, मीडिया या सोशल मीडिया पर किसी तरह का कोई इंटरव्यू नहीं देगा।
कप्पन को उत्तर प्रदेश पुलिस ने मथुरा से 5 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने कप्पन की जमानत का कोर्ट में विरोध किया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मां की मौत को लेकर कोई झूठ नहीं बोलता। आरोपी पुलिस की निगरानी में सिर्फ अपने घर पर रहेगा। इस दौरान वह मीडिया से बात नहीं करेगा।
पुलिस ने पीएफआई कार्यकर्ताओं को किया था गिरफ्तार
हाथरस में 14 सितंबर को कथित गैंगरेप का मामला सामने आया था। दावा किया जा रहा है कि आरोपियों ने युवती की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी और उसकी जीभ काट दी। पीड़िता की 29 सितंबर को दिल्ली में इलाज के बाद मौत हो गई। इसके बाद पूरे देश का ध्यान इस घटना पर आ गया था। इस केस के बीच पुलिस ने मथुरा से पीएफआई और उसके स्टूडेंट विंग सीएफआई के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया था। इनमें पत्रकार सिद्दीक कप्पन भी शामिल था। इन पर आरोप था कि ये लोग हाथरस में दंगा फैलाने के लिए हाथरस जा रहे थे।
दंगे भड़काने और आतंक फैलाने की फिराक में था पीएफआई
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने हाल ही में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई ( PFI) और उसके स्टूडेंट विंग के खिलाफ पहली चार्जशीट दायर की। ईडी ने इस चार्जशीट में संगठन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। साथ ही एजेंसी ने दावा किया है कि पीएफआई हाथरस केस के बाद सांप्रदायिक दंगे भड़काने और आतंक फैलाने की फिराक में थे।
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