सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और वॉट्सऐप की प्राइवेसी पॉलिसी पर दायर याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस प्राइवेसी पॉलिसी को लोगों की निजता के हनन से जोड़कर देखा गया था। गुरुवार को इस मामले में सोशल मीडिया कंपनियों की याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। सोशल मीडिया कंपनियों ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई (Competition Commission of India) द्वारा नई प्राइवेसी पॉलिसी की जांच के लिए जारी आदेश को चुनौती दी थी।
नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक (Facebook) और व्हाट्सऐप (Whatsapp) की याचिका को खारिज कर दिया है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान इसे खारिज कर दिया गया। इस प्राइवेसी पॉलिसी को लोगों की निजता के हनन से जोड़कर देखा गया था। गुरुवार को इस मामले में सोशल मीडिया कंपनियों की याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। सोशल मीडिया कंपनियों ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई (Competition Commission of India) द्वारा नई प्राइवेसी पॉलिसी की जांच के लिए जारी आदेश को चुनौती दी थी।
इससे पहले जस्टस नवीन चावला की कोर्ट ने 13 अप्रैल को दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई की थी। सोशल मीडिया कंपनियों की याचिका में कहा गया था कि प्राइवेसी पॉलिसी का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए आयोग को जांच का आदेश देने की कोई जरूरत नहीं थी।
जानें यह भी
CCI ने 24 मार्च को फेसबुक और व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के जांच के आदेश के दिए थे। दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले में आयोग के वकील अमन लेखी ने कहा था कि CCI इसके विभिन्न पहलुओं की जांच कर रहा है। CCI ने 60 दिनों के भीतर इस जांच को पूरी करने का निर्देश दिया था।