अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं, राष्ट्रपति ने पहले ही मंजूरी दी

Published : Aug 05, 2019, 12:48 PM ISTUpdated : Aug 05, 2019, 12:59 PM IST
अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं, राष्ट्रपति ने पहले ही मंजूरी दी

सार

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को राज्यसभा में अनुच्छेद 370 हटाने का संकल्प पेश किया। इसे हटाने के लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि अमित शाह ने ससंद को बताया कि राष्ट्रपति ने पहले ही इसकी मंजूरी दे दी है। यह जानकारी भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर दी। 

नई दिल्ली. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को राज्यसभा में अनुच्छेद 370 हटाने का संकल्प पेश किया। इसे हटाने के लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि अमित शाह ने ससंद को बताया कि राष्ट्रपति ने पहले ही इसकी मंजूरी दे दी है। यह जानकारी भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर दी। 

अनुच्छेद 370 की आज मौत हो गई- स्वामी
 


शाह ने राज्यसभा में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा दी गई मंजूरी को पेश किया था। उन्होंने सदन में संकल्प पत्र को पढ़ा, जिसके बाद सदन में हंगामा शुरू हुआ। 



भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में भी 35A को हटाने का किया था जिक्र
भाजपा ने लोकसभा चुनाव में जारी संकल्प पत्र में कहा था,  हम धारा 35A को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारा मानना है कि धारा 35 ए जम्मू-कश्मीर के गैर स्थायी निवासियों और महिलाओं के खिलाफ भेदभावपूर्ण है। यह धारा जम्मू-कश्मीर के विकास में भी बाधा है।

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