
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को रेप के एक मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने रेप के आरोपी से पूछा कि क्या वह नाबालिग से शादी करेगा। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र के एक सरकारी अधिकारी की स्पेशल लीव पिटिशन पर सुनवाई हो रही थी।
आरोपी अधिकारी की बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। इस मामले में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एसए बोबेड़ ने आरोपी से शादी को लेकर सवाल पूछा। चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या तुम उससे शादी करोगे ? इसपर याचिककर्ता के वकील ने कहा कि उसे इसके लिए पूछना होगा।
रेप करने से पहले सोचना था- चीफ जस्टिस
याचिकाकर्ता के वकील मोहित चवन ने आरोपी को जमानत देने की मांग करते हुए कहा कि उनका मुवक्किल एक सरकारी अधिकारी है। अगर उसकी गिरफ्तारी होती है, तो उसे नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाएगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह आरोपी को नाबालिग को बहलाने और उसका रेप करने से पहले यह सोचना चाहिए था।
क्या है मामला?
दरअसल, सुभाष चवण (23) पर 2014-15 में 16 साल की नाबालिग लड़की से रेप का आरोप लगा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वह आरोपी पर शादी के लिए दबाव नहीं डाल रहा। दरअसल आरोपी ने वादा किया था कि लड़की बालिग हो जाएगी तो शादी कर लेगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद उस पर केस दर्ज किया गया।
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