
नई दिल्ली: 40 वर्षीय महिला की शिकायत पर 23 वर्षीय युवक पर बलात्कार का केस दर्ज करने वाली पुलिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। 23 वर्षीय युवक को अंतरिम जमानत देते हुए कोर्ट ने पुलिस की कार्यवाही पर सवाल उठाए। केस की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि आरोपी नौ महीने से जेल में है और पुलिस अभी तक कोई ठीक से आरोप तय नहीं कर पाई है। कोर्ट ने कहा कि ताली दो हाथ से बजती है और शिकायतकर्ता कोई बच्ची नहीं, बल्कि 40 साल की समझदार महिला है। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद आरोपी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था।
कोर्ट ने कहा कि किस आधार पर दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 376 के तहत केस दर्ज किया, यह स्पष्ट नहीं है। "शिकायतकर्ता और आरोपी सात बार जम्मू गए हैं। महिला अपनी मर्ज़ी से युवक के साथ गई थी। उसके पति को कोई आपत्ति नहीं थी। फिर बलात्कार का आरोप क्यों लगाया गया?" जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की सुप्रीम कोर्ट बेंच ने सवाल किया।
40 वर्षीय महिला की शिकायत पर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर युवक पर दिल्ली पुलिस ने बलात्कार, धमकी और महिला का अपमान करने का केस दर्ज किया था। आरोपी पिछले सात महीनों से जेल में है। युवक के साथ अपने कपड़ों के ब्रांड के विज्ञापन के सिलसिले में दोनों की जान-पहचान हुई थी।
विज्ञापन के लिए आरोपी ने जम्मू के एप्पल स्टोर से आईफोन मंगवाया। इसके बाद महिला ने आईफोन दिया। लेकिन, आरोपी द्वारा फोन बेचने की कोशिश करने पर दोनों के बीच अनबन हो गई। विक्रेता ने महिला के खाते में पैसे वापस कर दिए। लेकिन 20,000 रुपये कम करके पैसे दिए गए। दिसंबर 2021 में, 20,000 रुपये वापस करने और माफी मांगने के लिए आरोपी महिला के नोएडा स्थित घर गया। फिर, उसे कनॉट प्लेस में एक ब्रांड शूट के लिए जाने के लिए मजबूर किया। महिला का आरोप है कि यात्रा के दौरान, आरोपी ने उसे नशीला पदार्थ मिला मिठाई खिलाई, जिससे वह बेहोश हो गई।
महिला का आरोप है कि उसे अस्पताल ले जाने का वादा करके, आरोपी उसे सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। उसके पर्स से पैसे चुराए और उसकी नग्न तस्वीरें भी खींचीं। इसके बाद उसे धमकी देकर जम्मू ले जाया गया। वहाँ उसे ढाई साल तक लगातार यौन शोषण का शिकार बनाया गया।
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