
Professor Ali Khan Released On Interim Bail: भारतीय सेना के 'ऑपरेशन सिंदूर' पर की गई टिप्पणी को लेकर गिरफ्तार अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कथित आपत्तिजनक पोस्ट के मामले में उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान अदालत ने अली खान को सख्त चेतावनी दी और कहा कि सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। अदालत ने कहा कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल दूसरों को अपमानित करने और असहज महसूस कराने के लिए किया गया। अदालत ने यह भी कहा कि हालांकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको है लेकिन यह सवाल उठता है कि ऐसी टिप्पणी अभी क्यों की गई।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही, कोर्ट ने हरियाणा के डीजीपी को निर्देश दिया कि प्रोफेसर अली खान के खिलाफ जांच के लिए एक तीन सदस्यीय एसआईटी बनाई जाए, जिसकी अगुवाई आईजी रैंक के अधिकारी करें। इसके अलावा अदालत ने अली खान को भारत-पाकिस्तान विवाद से जुड़ा कोई भी नया ऑनलाइन पोस्ट करने से मना किया है।
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सोशल मीडिया पर उन्हें लगातार समर्थन मिल रहा है। अब तक 1,100 से ज्यादा लोग उनकी रिहाई की मांग वाली याचिका पर हस्ताक्षर कर चुके हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। इस बीच, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से भाजपा के पूर्व सांसद रितेश पांडेय ने भी उनकी गिरफ्तारी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है।
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