Sahara Group पर 2 करोड़ का जुर्माना, पैसा राहत कोष में जमा करने का आदेश

उपभोक्ता मामले में कोर्ट के आदेश का पालन न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने यह जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराने का आदेश दिया गया है।

दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप को निर्देश दिया है कि वह वायनाड में हुए भूस्खलन आपदा के पुनर्वास के लिए दो करोड़ रुपये का योगदान दे। यह राशि एक उपभोक्ता मामले में कोर्ट के आदेश का पालन न करने पर जुर्माने के तौर पर लगाई गई है। जस्टिस हिमा कोहली और संदीप मेहता की बेंच ने यह राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराने का आदेश दिया है। सहारा ग्रुप द्वारा निर्मित घर खरीदने वाले कुछ उपभोक्ताओं को फ्लैट देने का आदेश कोर्ट ने पिछले साल दिया था। छह बार मौका देने के बाद भी आदेश का पालन न करने पर सहारा ग्रुप पर दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

इस बीच, भूस्खलन पीड़ितों की मदद के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि जमा हो गई है। दो हफ्ते में 110.55 करोड़ रुपये राहत कोष में जमा हुए हैं। 30 जुलाई से राहत कोष में आने वाली सारी राशि भूस्खलन पीड़ितों के लिए खर्च की जाएगी। वायनाड को राहत देने के लिए समाज के विभिन्न वर्गों के लोग मुख्यमंत्री राहत कोष में योगदान दे रहे हैं। विपक्ष के नेता वी डी सतीशन, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ए के एंटनी समेत कई राजनेता और फिल्म हस्तियों ने राहत कोष में योगदान दिया है।

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