'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' योजना पूरे देश में लागू कराने SC सख्त, 31 जुलाई तय की आखिरी समयसीमा

सुप्रीम कोर्ट ने गरीबों; खासकर प्रवासी मजदूरों को देश के किसी भी कौने में सरकारी राशन मुहैया कराने केंद्र सरकार की योजना 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' को देशभर में लागू करने की समयसीमा 31 जुलाई, 2021 तय कर दी है।

Asianet News Hindi | Published : Jun 29, 2021 6:33 AM IST / Updated: Jun 29 2021, 01:50 PM IST

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने गरीबों; खासकर प्रवासी मजदूरों के हित में 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' योजना हर हाल में देशभर में लागू करने की समयसीमा 31 जुलाई, 2021 तय कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना संक्रमण काल में प्रवासी मजदूरों के हित में केंद्र और राज्य सरकारों को कई दिशा-निर्देश जारी किए थे। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। इसके साथ ही SC ने केंद्र को निर्देश दिया कि वो NIC(पोर्टल संचालित करने वाली संस्था) के साथ मिलकर असंगठित मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द पोर्टल तैयार करे। SC ने कहा कि जब तक महामारी से पैदा हुए हालात दूर नहीं हो जाते, तब तक मजदूरों के लिए कम्यूनिटी किचन चलाएं।

कई राज्य बरत रहे हैं लापरवाही
इस योजना को लेकर कई राज्यों की लापरवाही सामने आई है। पिछले दिनों हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी।

रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर में देरी पर नाराजगी
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के लिए अभी तक सॉफ्टवेयर नहीं बन पाने को लेकर भी नाराजगी जताई थी। यह साफ्टवेयर बनने पर देशभर के मजदूरों का डेटा एक जगह मिल सकेगा। सॉफ्टवेयर पर पिछले साल अगस्त से काम चल रहा है। इसे पूरा होने में अभी भी 4 महीने और लगेंगे। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए।

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