
Sofia Qureshi: मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई।सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह को फटकार लगाई और कहा कि उन्हें बिना सोच-समझे ऐसी अभद्र टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले की जांच के लिए तीन आईपीएस अधिकारियों की एसआईटी बनाई जाएगी, जिनमें से एक अधिकारी आईजी या डीजीपी रैंक का होगा और सभी सदस्य राज्य के बाहर के होंगे।
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कोर्ट ने इसे एक लिटमस टेस्ट बताया और कहा कि वह एसआईटी की रिपोर्ट का सख्ती से निरीक्षण करेगा। कोर्ट ने विजय शाह से पूछा, "आप किस तरह की माफी मांगना चाहते हैं?" वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने बताया कि विजय शाह माफी मांग रहे हैं। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, "आपकी माफी कहां है? कभी-कभी लोग झूठी माफी मांग लेते हैं या दिखावा करने के लिए आंसू बहाते हैं। आपकी माफी कैसी है?"
सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि हमारा देश कानून के शासन में विश्वास करता है, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा। न्यायाधीश किसी के प्रति पक्षपात नहीं करते। हमारे आदेश से किसी को नुकसान नहीं होगा। पूरा देश आपकी वजह से शर्मिंदा है। अब यह आप पर है कि आप खुद को कैसे सुधारते हैं। हमने अभी तक कोई निर्देश नहीं दिया है। यह कहना गलत है कि हाईकोर्ट ने आपको दोषी ठहराया है।