
नई दिल्ली। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने स्वीकार कर लिया है। इसपर 11 जुलाई को सुनवाई होगी। जज इंदिरा बनर्जी और जेके माहेश्वरी की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि याचिका को उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा।
शिवसेना नेता सुभाष देसाई की ओर से वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत ने कहा कि वे 11 जुलाई को सुनवाई के लिए आने वाली अन्य लंबित याचिकाओं के साथ नई याचिका को सूचीबद्ध करने की मांग कर रहे हैं। देसाई ने महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए शिंदे गुट और भाजपा के गठबंधन को आमंत्रित करने के राज्यपाल के 30 जून के फैसले को चुनौती दी है।
विधानसभा की कार्यवाही की वैधता को दी गई चुनौती
उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना के गुट ने 3 जुलाई और 4 जुलाई को हुई विधानसभा की कार्यवाही की वैधता को भी चुनौती दी है, जिसमें सदन का नया अध्यक्ष चुना गया था और बाद में फ्लोर टेस्ट की कार्यवाही हुई। इसमें शिंदे के नेतृत्व वाले गठबंधन ने बहुमत साबित किया था।
याचिका में शिंदे और अन्य बागी विधायकों के खिलाफ दायर सभी लंबित अयोग्यता याचिकाओं का रिकॉर्ड मांगा गया है जो स्पीकर/डिप्टी स्पीकर के पास पेंडिंग हैं। इससे पहले भी उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले धड़े की ओर से महाराष्ट्र राजनीतिक संकट से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर कई याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं, जिन पर 11 जुलाई को सुनवाई होगी।
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शिवसेना में बगावत के चलते गिर गई थी सरकार
बता दें कि शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के 39 विधायकों ने विद्रोह कर दिया था, जिसके चलते महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार गिर गई थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद राज्यपाल ने बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिया था। बीजेपी के समर्थन से शिवसेना के बागी विधायकों ने सरकार बनायी। एकनाथ शिंद ने मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उपमुख्यमंत्री के पद की शपथ ली थी।
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