
Delhi News: भारत के प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से कथित तौर पर बड़ी मात्रा में नकदी मिलने के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। इस मामले की जांच के लिए उन्होंने तीन सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। रिपोर्ट मिलने के बाद सीजेआइ ने दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, डीके उपाध्याय से आंतरिक जांच का आदेश दिया और जस्टिस वर्मा को किसी भी न्यायिक कार्य से अलग रखने के निर्देश दिए। इसका मतलब यह है कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ जांच के साथ-साथ उनका न्यायिक कार्य भी अस्थायी रूप से रोक दिया जाएगा।
जस्टिस वर्मा पर लगे आरोपों की जांच के लिए सीजेआइ ने आंतरिक जांच प्रक्रिया के तहत तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शील नागू हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिय और कर्नाटक हाई कोर्ट की न्यायाधीश अनु शिवरामन शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार रात अपनी वेबसाइट पर जस्टिस वर्मा के आवास पर कथित रूप से भारी मात्रा में नकदी मिलने की पूरी जांच रिपोर्ट अपलोड कर दी। इस रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा के आवास पर होली की रात आग बुझाने के अभियान के दौरान खींची गई वीडियो और फोटो भी शामिल हैं, जब नकदी मिली थी।
जस्टिस उपाध्याय द्वारा प्रस्तुत 25 पन्नों की जांच रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि भारतीय मुद्रा के चार से पांच अधजले ढेर पाए गए थे। घटना की रिपोर्ट उपलब्ध सामग्री और जस्टिस वर्मा के जवाब की जांच करने पर यह पाया गया कि पुलिस आयुक्त ने 16 मार्च को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें बताया गया कि जस्टिस वर्मा के आवास पर तैनात गार्ड ने यह सूचना दी थी कि जिस कमरे में आग लगी थी, वहां से मलबा और अन्य आंशिक रूप से जल चुकी वस्तुएं 15 मार्च की सुबह हटा दी गई थीं।
प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, "दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को फिलहाल न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को कोई न्यायिक कार्य नहीं सौंपने के लिए कहा गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा का जवाब और अन्य दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए जा रहे हैं।"
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