PMC खाताधारकों की यचिका पर सुनवाई से SC का इनकार, कहा- संबंधित HC का दरवाजा खटखटाएं

पीएमसी खाताधारकों की नकदी निकालने पर रोक हटाने की यचिका पर सुनवाई से न्यायालय का इनकार।PMC बैंक के 500 खाताधारकों की ओर से याचिका दायर की गई है जिसमें नकदी निकालने पर आरबीआई की ओर से लगाई रोक को हटाने का अनुरोध किया गया है।

Asianet News Hindi | Published : Oct 18, 2019 7:52 AM IST / Updated: Oct 18 2019, 01:23 PM IST

नई दिल्ली: उच्च न्यायालय ने पीएमसी बैंक से नगदी निकालने पर भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से लगाई गई रोक हटाने की मांग कर रहे पीएमसी खाताधारकों की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।

अकांउट् होलेडर्स की ओर शिकायत दर्ज

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प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा, ‘‘हम अनुच्छेद 32 (रिट अधिकार क्षेत्र) के तहत इस याचिका की सुनवाई नहीं करना चाहते। याचिकाकर्ता उचित राहत के लिए संबंधित उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं।’’ सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार इस स्थिति की गंभीरता से परिचित है और प्रवर्तन निदेशालय दोषी के खिलाफ उचित कार्रवाई कर रहा है।

 

याचिकाकर्ता बेजोन कुमार मिश्रा की ओर से पेश हुए वकील शशांक सुधी ने कहा कि उन्होंने पंजाब एवं महाराष्ट्र सहकारी बैंक के 500 खाताधारकों की ओर से याचिका दायर की है जिसमें नकदी निकालने पर आरबीआई की ओर से लगाई रोक को हटाने का अनुरोध किया गया है।

(यह खबर समाचार एजेंसी भाषा की है, एशियानेट हिंदी टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है।)

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