स्वाति मालीवाल केस में आरोपी बिभव कुमार को नहीं मिली राहत, फिर बढ़ाई गई कस्टडी

आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ 13 मई को मुख्यमंत्री आवास में बिभव कुमार ने कथित तौर पर मारपीट की थी। हालांकि, घटना के तीन दिन बाद स्वाति मालीवाल ने एफआईआर कराया था जिसके बाद बिभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था।

Swati Maliwal assault case: स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीएम बिभव कुमार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली की एक कोर्ट ने बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत को 22 जून तक के लिए बढ़ा दी है। आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ 13 मई को मुख्यमंत्री आवास में बिभव कुमार ने कथित तौर पर मारपीट की थी। हालांकि, घटना के तीन दिन बाद स्वाति मालीवाल ने एफआईआर कराया था जिसके बाद बिभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था।

22 जून को फिर होगी पेशी

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बिभव कुमार को ड्यूटी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शनिवार को पेश किया गया। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बिभव कुमार की हिरासत बढ़ा दी और दिल्ली पुलिस को उन्हें 22 जून को पेश करने का निर्देश दिया। शुक्रवार को जांच अधिकारी के मौजूद नहीं होने की वजह से एक दिन की हिरासत बढ़ाई गई थी।

लगातार हिरासत में हैं बिभव कुमार

बिभव कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। उसी दिन मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें पांच दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। गिरफ्तारी के बाद उनकी अग्रिम जमानत की याचिका बेकार हो गई थी। 24 मई को उन्हें चार दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इसके बाद उनको तीन दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा गया। इसके बाद उनको 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

27 मई को जमानत याचिका हुई खारिज

बिभव कुमार की जमानत याचिका को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 27 मई को खारिज कर दिया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश हुई पीड़िता स्वाति मालीवाल कोर्ट रूम में ही रोने लगी और बिभव कुमार को जमानत नहीं देने की अपील की। स्वाति मालीवाल ने कहा कि बिभव कुमार कोई आम आदमी नहीं है। वह मंत्रियों की तरह रहता है। अगर वह बाहर आया तो उनको खतरा होगा। कोर्ट में स्वाति मालीवाल ने कहा कि मुझे बीजेपी का एजेंट कहा जा रहा है। उनके पास बड़ी ट्रोल मशीनरी है।

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