Telangan: 40 साल के आदमी ने 13 साल की बच्ची से की शादी, 8वीं की छात्रा है वो

Published : Jul 31, 2025, 07:38 PM IST
hindu bride hands

सार

तेलंगाना में 40 साल के एक व्यक्ति ने 13 साल की लड़की से शादी की। 8वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची ने अपनी टीचर को जानकारी दी तो भेद खुला। पुलिस ने आरोपी और लड़की की मां समेत विवाह में सहायता करने वाले कई लोगों को गिरफ्तार किया है।

Telangan Balika Vadhu: तेलंगाना से एक असली जीवन की 'बालिका वधू' की खबर आई है। रंगा रेड्डी जिले में 40 साल के एक आदमी ने 13 साल की बच्ची से शादी की। वह बच्ची 8वीं क्लास में पढ़ती है। बच्ची ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी अपने स्कूल की शिक्षिका को दी। उन्होंने तहसीलदार राजेश्वर और पुलिस इंस्पेक्टर प्रसाद को जानकारी दी।

बच्ची की मां ने मकान मालिक से कहा था करनी है बेटी की शादी

बच्ची के साथ विवाह करने वाले आरोपी का नाम श्रीनिवास गौड़ है। वह कंडीवाड़ा का रहने वाला है। NDTV की रिपोर्ट के अनुसार बच्ची अपनी मां और भाई के साथ किराये के मकान में रहती थी। लड़की की मां ने मकान मालिक से कहा कि वह अपनी बेटी की शादी करना चाहती है। एक मध्यस्थ ने 40 साल के आरोपी और लड़की के बीच रिश्ता तय किया। मई में शादी हुई थी।

शादी कराने वाले पंडित को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार

पुलिस ने श्रीनिवास गौड़, उसकी पत्नी, लड़की की मां, मध्यस्थ और एक पुजारी को गिरफ्तार किया है। पुजारी को नाबालिग लड़की की शादी कराने के चलते पकड़ा गया है। वहीं, बाकी लोगों पर अवैध शादी कराने के आरोप लगे हैं। इंस्पेक्टर प्रसाद ने बताया है कि आरोपियों के खिलाफ अभी बाल विवाह निवारण अधिनियम की धाराएं लगाईं गईं हैं।

सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने पर POCSO एक्ट के तहत होगा केस

बच्ची को सुरक्षा और सपोर्ट के लिए सखी सेंटर भेजा गया है। जिला बाल संरक्षण अधिकारी प्रवीण कुमार ने बताया कि वे उसकी काउंसलिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "शादी के बाद आरोपी लड़की के साथ करीब दो महीने रहा। अगर लड़की को सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए विवश किया गया होगा तो हम आरोपी श्रीनिवास गौड़ के खिलाफ POCSO (Protection of Children from Sexual Offences) एक्ट के तहत केस दर्ज कराएंगे। POCSO एक्ट के तहत नाबालिग के साथ यौन संबंध बनाना जुर्म है और इसके लिए सजा का प्रावधान है।"

तेलंगाना में बढ़ रही बाल विवाह की समस्या

इस घटना ने तेलंगाना में बाल विवाह की लगातार बढ़ती समस्या को उजागर किया है। राज्य सरकार ने इस प्रथा को रोकने के लिए कई उपाय किए हैं। इसके बाद भी ऐसी घटनाएं हो रहीं हैं। बाल संरक्षण अधिकारी ने बताया कि इस साल ऐसे 44 मामले और पिछले साल 60 मामले सामने आए हैं।

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