
नई दिल्ली. दिल्ली की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को पूर्वी दिल्ली में 2013 में पांच वर्षीय बच्ची से बलात्कार के दो दोषियों को 20 वर्ष जेल की सजा सुनायी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार मल्होत्रा ने साथ ही पीड़िता को 11 लाख रुपये का मुआवजा भी प्रदान किया।
पीड़िता के वकील ने कहा आजीवन कारावास के लिए जाएंगे HC
पीड़िता के लिए पेश होने वाले अधिवक्ता एच एस फूलका ने कहा कि वह आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करेंगे और दोनों दोषियों को आजीवन कारावास का अनुरोध करेंगे। गांधीनगर में 15 अप्रैल 2013 को हुई इस वीभत्स घटना में दोषियों ने पीड़िता के निजी अंगों में कोई वस्तु घुसा दी थी और उसे मृत समझ कर एक कमरे में छोड़ दिया था। बच्ची को 40 घंटे बाद 17 अप्रैल को कमरे से निकाला गया था। जिसके बाद इस घटना को लेकर लोगों में काफी गुस्सा देखा गया था।
दरअसल लोगों का गुस्सा इस घटना के लिए इसलिए भी फूटा था क्योंकि कुछ वक्त पहले ही 16 दिसंबर 2012 को निर्भया के साथ हुए गैंगरेप के बाद लगभग उतनी ही बड़ी वारदात दोबारा दोहराई गई थी. ऐसे में 5 साल की बच्ची के साथ राजधानी दिल्ली में बर्बरता से हुए इस रेप पर पुलिस और प्रशासन पर कई सवाल खड़े हुए थे.
(यह खबर समाचार एजेंसी भाषा की है, एशियानेट हिंदी टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है।)
( प्रतिकात्मक फोटो )
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