लोकसभा में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता विधेयक-2020 हुआ पास, राज्यसभा में हो चुका था पास

केंद्र सरकार ने संसद के मानसून सत्र में सोमवार को लोकसभा में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (दूसरा संशोधन) विधेयक- 2020 (Insolvency and Bankruptcy code 2020) पास करा दिया। इस बिल के पास होने से सबसे ज्यादा लाभ उन कंपनियों को मिलेगा जो आर्थिक मंदी की वजह से बैंक का कर्ज तत्काल चुकाने की स्थिति में नहीं है। विधेयक को केंद्र सरकार ने 19 सितंबर को राज्यसभा से पास करा दिया था।

Asianet News Hindi | Published : Sep 21, 2020 4:03 PM IST / Updated: Sep 22 2020, 12:44 PM IST

नई दिल्ली. संसद के मानसून सत्र में केंद्र सरकार ने सोमवार को लोकसभा में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (दूसरा संशोधन) विधेयक- 2020 (Insolvency and Bankruptcy code 2020) पास करा दिया। विधेयक को केंद्र सरकार ने 19 सितंबर को राज्यसभा से पास करा दिया था। इस बिल के पास होने से सबसे ज्यादा लाभ उन कंपनियों को मिलेगा जो आर्थिक मंदी की वजह से बैंक का कर्ज तत्काल चुकाने की स्थिति में नहीं है। साथ ही अब ईएमआई जमा ना कराने वाले लेनदारों को कर्जदाता 'बैंक कोर्ट' में नहीं ले जा सकेंगे।


विधेयक के पास होने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि जुलाई 2020 तक, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता ने लगभग 258 कंपनियों को संकल्प योजनाओं के माध्यम से बचाया था। बचाई गई कंपनियों में से एक तिहाई या तो पूरी तरह से बीमार या दोषपूर्ण थीं। 

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