पहले ब्वॉयफ्रेंड ने लूटी अस्मत फिर अगवा कर भाई और दोस्त के साथ किया गैंगरेप; कोर्ट ने सुनाई सजा

यहां एक निचली अदालत ने गैंगरेप के तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह मामला पिछले साल मई का है। यहां 16 साल की एक नाबालिग के साथ रेप के मामले में कोर्ट ने 3 आरोपियों को दोषी पाया है। जबकि 3 अन्य को बरी कर दिया।

हैदराबाद. यहां एक निचली अदालत ने गैंगरेप के तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह मामला पिछले साल मई का है। यहां 16 साल की एक नाबालिग के साथ रेप के मामले में कोर्ट ने 3 आरोपियों को दोषी पाया है। जबकि 3 अन्य को बरी कर दिया।

संगारेड्डी की निचली अदालत ने वेंकट (21), अंजानेयुलू और रामुलू को दोषी पाया है। इन तीनों को उम्रकैद के साथ साथ 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। 
 
पहले ब्वॉयफ्रेंड ने किया रेप, फिर भाई और दोस्त से कराया गैंगरेप
पुलिस के मुताबिक, वेंकट ही मुख्य आरोपी है। उसने पहले नाबालिग से फोन के जरिए दोस्ती की। फिर उसने उससे शादी का वादा किया। 15 मई को उसने लड़की के घर पर उससे रेप किया। इसके बाद उसने लड़की को धमकी दी और उसे अगवा कर लिया। 

Latest Videos

वह उसे चर्च के पीछे ले गए, जहां उसके साथ तीनों ने गैंगरेप किया। अगले दिन सुबह चार बजे तीनों ने नाबालिग को 1 बस स्टैंड के पास छोड़ दिया। यहां से लड़की बस पकड़कर अपने घर गई। इसके बाद लड़की के परिजनों ने पुलिस में शिकायत की थी।

Share this article
click me!

Latest Videos

Exclusive: क्यों सेबेस्टियन कोए के लिए भारत के लिए खेलना हो पाया संभव? बताया पूरा किस्सा
LIVE: अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना मुंबई में 'पुष्पा 2' प्रेस मीट में शामिल हुए
पीएम मोदी के साथ बैठक में वर्ल्ड एथलेटिक्स चीफ Sebastian Coe ने क्या की चर्चा
Delhi Pollution: दिल्ली-NCR में लागू रहेंगे ग्रेप-4 के प्रतिबंध, Supreme Court ने क्या सुनाया फैसला
वर्ल्ड एथलेटिक्स चीफ सेबेस्टियन कोए न बताया राष्ट्र के चरित्र निर्माण में क्या है खेलों की भूमिका