टूलकिट केस: शांतनु के बाद निकिता जैकब को भी मिली अग्रिम जमानत, पुलिस नहीं कर सकेगी गिरफ्तार

किसान आंदोलन से जुड़े टिलकिट केस में आरोपी निकिता जैकब को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने निकिता को तीन हफ्ते की ट्रांजिट जमानत दे दी है। इस दौरान दिल्ली पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती है। 

नई दिल्ली. किसान आंदोलन से जुड़े टिलकिट केस में आरोपी निकिता जैकब को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने निकिता को तीन हफ्ते की ट्रांजिट जमानत दे दी है। इस दौरान दिल्ली पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती है। 

दिल्ली पुलिस ने बीते दिनों किसान आंदोलन के लेकर टूलकिट का खुलासा किया था। इस मामले में बेंगलुरु से एक्टिविस्ट दिशा रवि को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद निकिता जैकब और शांतनु की तलाश की जा रही थी।

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शांतनु को पहले ही मिल चुकी है राहत
आरोपी शांतनु को पहले ही कोर्ट से राहत मिल चुकी है। हाईकोर्ट ने शांतनु मुलुक को दस दिन की अग्रिम ट्रांजिट जमानत दे दी थी। इस मामले में दिल्ली पुलिस को पक्षकार नहीं बनाया गया था।

टूलकिट केस क्या है
स्वीडन की 18 साल की पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने किसान आंदोलनों के बीच ट्विटर पर एक टूल शेयर किया था। आरोप है कि टूलकिट में भारत में अस्थिरता फैलाने को लेकर साजिश का प्लान था। आंदोलन के दौरान ट्विटर पर हैजटैग के साथ क्या लिखें कि मैसेज वायरल हो जाए, आंदोलन के दौरान किन बातों का ध्यान रखें, गिरफ्तार होने पर क्या करें, कहीं फंसने पर क्या करें, ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब दिए गए थे। टूलकिट में ट्विटर के जरिये किसी अभियान को ट्रेंड कराने से संबंधित दिशानिर्देश थे। टूलकिट में 26 जनवरी हिंसा को लेकर एक बड़ा प्लान तैयार किया गया था। इसी संबंध में दिशा रवि के अलावा शांतनु और निकिता की तलाश में दिल्ली पुलिस थी।

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