तीन तलाक बोलने से पहले जान लें ये बड़ी बातें

मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से छुटकारा दिलाने के वादे को पूरा कर दिया। तीन तलाक बिल 2019 दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा में पास हो गया है। अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह बिल लागू हो जाएगा। अब तीन बार तलाक बोलना अपराध हो जाएगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे तीन साल की कैद और जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। 
 

Asianet News Hindi | Published : Jul 31, 2019 8:39 AM IST / Updated: Jul 31 2019, 03:19 PM IST

नई दिल्ली. मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से छुटकारा दिलाने के वादे को पूरा कर दिया। तीन तलाक बिल 2019 दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा में पास हो गया है। अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह बिल लागू हो जाएगा। अब तीन बार तलाक बोलना अपराध हो जाएगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे तीन साल की कैद और जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। 

अगर ऐसा किया तो जाना होगा जेल

- लिखकर बोलकर, या किसी अन्य माध्यम से कोई पति अपनी पत्नी को तीन तलाक देता है, तो वह अपराध की कैटेगिरी में आएगा। 

- पति द्वारा तीन तलाक देने पर खुद पत्नी और उसका करीबी रिश्तेदार केस दर्ज करा सकेंगे। 

- नए बिल के तहत एक समय में तीन तलाक देना अपराध की श्रेणी में आएगा। पुलिस बिना वारंट आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। 

- जज पीड़ित महिला का पक्ष सुने बगैर तीन तलाक देने वाले पति को जमानत नहीं दे पाएंगे। 

- तीन तलाक देने पर बच्चे और पत्नी के भरण पोषण की जिम्मेदारी किसकी होगी इसका फैसला कोर्ट करेगी। 

- बिल के मुताबिक छोटे बच्चे की निगरानी और रखवाली मां के पास रहेगी। 

- नए कानून में समझौते हो सकेगा, लेकिन सिर्फ पत्नी की पहल पर ऐसा होगा।  

Share this article
click me!