अभी भारत नहीं आ रहा विजय माल्या, ब्रिटेन की सरकार ने बताया, कब होगा शराब कारोबारी का प्रत्यर्पण

माल्या मार्च 2016 में ही भारत छोड़कर भाग गया। तभी से वह ब्रिटेन में है। हाल ही में मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा था कि माल्या को जल्द से जल्द ब्रिटेन भारत को सौंप सकता है। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया था कि वह एक या दो दिन में भारत आ सकता है।

Asianet News Hindi | Published : Jun 4, 2020 10:12 AM IST / Updated: Jun 04 2020, 04:06 PM IST

नई दिल्ली. भगोड़ा शराब व्यापारी विजय माल्या अभी भारत नहीं आ रहा है। भारत में ब्रिटेन उच्चायुक्त ने बताया कि सभी कुछ कानूनी प्रक्रियाएं बाकी रह गई हैं। उच्चायुक्त का यह जवाब उन मीडिया रिपोर्ट्स के बाद आया, जिनमें कहा जा रहा था कि विजय माल्या जल्द भारत लाया जा सकता है।

ब्रिटेन द्वारा माल्या को प्रत्यर्पित करने के सवाल पर उच्चायुक्त ने कहा, पिछले दिनों लंदन हाईकोर्ट ने भारत में प्रत्यर्पण के खिलाफ माल्या की अपील को खारिज कर दिया था। इसके बाद माल्या ने इस मामले में ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से इनकार कर दिया है। लेकिन अभी कुछ कानूनी प्रक्रियाएं बाकी रह गई हैं। उसके प्रत्यर्पण से पहले उन प्रक्रियाओं को निपटाना जरूरी है। 

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कब आएगा माल्या?
इस सवाल को लेकर उच्चायुक्त ने कहा, ब्रिटेन के कानून के मुताबिक, जब तक प्रक्रियाएं पूरी नहीं हो जातीं किसी का का प्रत्यापर्ण नहीं किया जा सकता। यह मामला गोपनीय है, इसलिए उन प्रक्रियाओं के बारे में नहीं बताया जा सकता। इसके अलावा प्रत्यपर्ण में कितना वक्त लगेगा। इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस मामले में हम तेजी से काम कर रहे हैं।

माल्या के प्रत्यर्पण के लग रहे थे कयास
दरअसल, मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा था कि माल्या को जल्द से जल्द ब्रिटेन भारत को सौंप सकता है। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया था कि वह एक या दो दिन में भारत आ सकता है।

माल्या को लंदन हाईकोर्ट ने दिया था बड़ा झटका
ब्रिटेन में इंग्लैंड और वेल्स हाईकोर्ट ने अप्रैल को माल्या को बड़ा झटका देते हुए, उसकी उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उसने भारत में उसके प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील की थी। विजय माल्या पर भारतीय बैंकों का 9 हजार करोड़ रुपए ना चुकाने का आरोप है। विजय माल्या ने इस साल फरवरी में लंदन हाईकोर्ट में प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील दायर की थी। इस पर कोर्ट ने 20 अप्रैल को फैसला सुनाया था।

माल्या पर 9 हजार करोड़ का कर्ज
माल्या पर बैंक ऑफ बड़ौदा, कॉर्पोरेशन बैंक, फेडरल बैंक लिमिटेड, आईडीबीआई बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नैशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर समेत तमाम बैंकों का करीब 9 हजार करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। माल्या ने यह कर्ज किंगफिशर एयरलाइंस के लिए लिया था। माल्या मार्च 2016 में ही भारत छोड़कर भाग गया। तभी से वह ब्रिटेन में है। भारतीय जांच एजेंसी माल्या को भारत लाने में जुटी हुई हैं। 2018 में ब्रिटेन की निचली अदालत ने प्रत्यर्पण की मंजूरी दे दी थी। इसके बाद माल्या ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

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