WB Assembly Election 20121: BJP प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष पर 24 घंटे का बैन, निर्वाचन आयोग ने लिया फैसला

भाजपा के पश्चिम बंगाल इकाई अध्यक्ष दिलीप घोष पर निर्वाचन आयोग ने 24 घंटे का बैन लगा दिया है। बैन तत्काल प्रभाव से लागू होगा। घोष 15 अप्रैल को शाम सात बजे से 16 अप्रैल शाम सात बजे तक चुनाव प्रचार नहीं कर सकेंगे।

कोलकाता। भाजपा के पश्चिम बंगाल इकाई अध्यक्ष दिलीप घोष पर निर्वाचन आयोग ने 24 घंटे का बैन लगा दिया है। बैन तत्काल प्रभाव से लागू होगा। घोष 15 अप्रैल को शाम सात बजे से 16 अप्रैल शाम सात बजे तक चुनाव प्रचार नहीं कर सकेंगे।

दिलीप घोष पर क्यों किया बैन

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पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष पर आदर्श चुनाव आचार संहिता को तोड़ने का आरोप है। चुनाव आयोग ने सितलकुची में बवाल के दौरान केंद्रीय बलों की गोली से मारे गए चार लोगों के मामले को लेकर भड़काउ बयान देने का आरोप है। इसके लिए चुनाव आयोग ने घोष को नोटिस भी दिया था।

इस बयान पर है आयोग को आपत्ति

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष पर आरोप है कि पब्लिक में अपने भाषणों के दौरान लगातार वह सितलकुची की घटना का उदाहरण देकर धमकी दे रहे हैं। घोष भाषणों में यह कह रहे हैं कि अगर कोई अपनी सीमा लांघता है तो आप देखे हैं न, सितलकुची में क्या हुआ था। सितालकुची अन्य जगहों पर भी हो सकता है। आयोग का मानना है कि ऐसे बयान से निष्पक्ष चुनाव के लिए लागू किया गया आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होता है। 
 

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